पीएम-राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिल रहा निःशुल्क कैशलेस उपचार

जिले के सभी पंजीकृत अस्पतालों में किया जा रहा उपचार
दुर्घटना की तिथि से 7 दिवस दिनों तक अधिकतम ₹1.50 लाख तक का कराया जा रहा कैशलेस उपचार
दुर्घटना के बाद ‘गोल्डन ऑवर’ में पीड़ितों को निःशुल्क एवं तत्काल उपचार सुनिश्चित कराना मुख्य उद्देश्य
बिलासपुर। सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा “प्रधानमंत्री – सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल में भर्ती और सुनिश्चित उपचार योजना” लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के बाद ‘गोल्डन ऑवर’ में पीड़ितों को निःशुल्क एवं तत्काल उपचार सुनिश्चित करना है, जिससे अधिक से अधिक जीवन बचाए जा सकें।
इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पीड़ित को दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों तक अधिकतम ₹1.50 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया रहा है। यह सुविधा सभी मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ितों के लिए लागू है, चाहे वे छत्तीसगढ़ के निवासी हों या अन्य राज्य के।
जिला बिलासपुर से जुड़े 43 अस्पतालों द्वारा कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।
उपचार प्रक्रिया के तहत अस्पताल द्वारा पीड़ित को टीएमएस 2.0 पोर्टल पर पंजीकृत किया जाता है, जिसके पश्चात 24 घंटे के भीतर उसका सत्यापन पुलिस विभाग द्वारा किया जाता है। गंभीर रूप से घायल मरीजों के लिए 48 घंटे तक स्थिरीकरण उपचार की गारंटी भी सुनिश्चित की गई है।
बिलासपुर पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की जाती है कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं, ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके और समय पर उपचार से जीवन बचाया जा सके।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस महानिरीक्षक रजनेश सिंह के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में बिलासपुर पुलिस के द्वारा इस हेतु लगातार विभिन्न जन जागरूकता एवं कार्यशाला के माध्यम से आम नागरिकों को इस योजना के तहत मिलने वाली सहयोग के संबंध में जागरूक किया जा रहा है समस्त नागरिकों से अपील है कि इस संबंध में जारी किए जा रहे समस्त जानकारी को आम नागरिकों तक पहुँचाने में आप सभी सहयोगी बने।