अवैध निर्माण खुद हटाएं वरना प्रशासन का चलेगा बुलडोजर

अतिक्रमणकारी को नपा मुंगेली की अंतिम चेतावनी
बिलासपुर/मुंगेली/शहर के पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में एक बार फिर अवैध निर्माण को लेकर विवाद तेज हो गया है। नगर पालिका परिषद मुंगेली ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सरदार पटेल वार्ड क्रमांक 02 निवासी संबंधित पक्ष को अंतिम नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट रूप से दो दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं,अन्यथा प्रशासन द्वारा दोबारा बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी गई है।
नगर पालिका द्वारा जारी जानकारी के अनुसार,संबंधित व्यक्ति ने अपनी निजी भूमि पर भवन निर्माण के लिए अनुमति तो ली थी,लेकिन मौके पर स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण कर लिया गया।जिसकी शिकायत नगर के युवा किशोर बैरागी द्वारा कलेक्टर जनदर्शन में किया गया,इस अनियमितता को लेकर नगर पालिका पहले भी कई बार नोटिस जारी कर चुकी है।
मामला तब और गंभीर हो गया जब संबंधित पक्ष ने इस कार्रवाई के खिलाफ उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की थी। हालांकि,न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया,जिसके बाद प्रशासन ने पूर्व में अवैध हिस्से को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी की थी।
इसके बावजूद प्रशासन का आरोप है कि उच्च न्यायालय के आदेश और नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए उसी स्थान पर फिर से अवैध निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। जिसके बाद इस पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने अंतिम नोटिस जारी किया है।
नोटिस में कहा गया है कि संबंधित पक्ष को यह स्पष्ट करना होगा कि वह किस अनुमति के तहत पुनः निर्माण कर रहा है। यदि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है,तो अवैध निर्माण को दोबारा ध्वस्त कर दिया जाएगा। साथ ही,इस कार्रवाई का पूरा खर्च संबंधित पक्ष से वसूला जाएगा और आवश्यक कानूनी एवं दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए नोटिस की प्रतिलिपि जिले के कलेक्टर,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,एसडीएम,तहसीलदार और नजूल अधिकारी सहित संबंधित विभागों को भी भेज दी गई है,ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।