कर्ज की आड़ में धमकी देकर जबरन वसूली करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार,कर्ज के नाम पर ब्याज सहित अधिक राशि वसूलने का मामला उजागर

पीड़िता को धमकी देकर ब्लैंक चेक के दुरुपयोग का प्रयास
कर्जा अधिनियम एवं बीएनएस की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी
तीनों आरोपी न्यायिक रिमांड पर भेजे गए
दुर्ग ।प्रार्थिया रिया पाल, निवासी मैत्री विहार राधिका नगर सुपेला द्वारा थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसने आरोपी से 01 लाख रुपये उधार लिया था, जिसके एवज में वह लगभग 12 लाख रुपये ब्याज सहित चुका चुकी है। इसके बावजूद आरोपीगण द्वारा दो ब्लैंक चेक अपने पास रखकर पुनः पैसे की मांग की जा रही थी।
पैसे देने से मना करने पर आरोपीगण द्वारा प्रार्थिया के घर जाकर गाली-गलौज कर धमकाया गया तथा ब्लैंक चेक में अधिक राशि भरकर न्यायालय के माध्यम से वसूली करने की धमकी दी गई।
प्रकरण के अवलोकन पर आरोपीगण का कृत्य प्रथम दृष्टया अपराध क्रमांक 433/2026 धारा 296, 351(2), 308(2) बीएनएस एवं कर्जा अधिनियम की धारा 04 के अंतर्गत पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
▪️ घटना का कारण :
अवैध ब्याज वसूली एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य
▪️ घटनास्थल :
मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, जिला दुर्ग
▪️ आरोपी का नाम :
1. कंचन सिंह, उम्र 42 वर्ष, निवासी सुर्या विहार कालोनी, सुपेला भिलाई
2. बरखा शर्मा, उम्र 45 वर्ष, निवासी मॉडल टाउन, नेहरू नगर, सुपेला
3. वसीम खान, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम चिचोला, जिला राजनांदगांव, हाल सेक्टर 06, भिलाई नगर
▪️ जप्त सामग्री :
1. दो नग ब्लैंक चेक
▪️ सराहनीय भूमिका :
उक्त कार्यवाही में थाना सुपेला के थाना प्रभारी निरीक्षक विजय यादव, उप निरीक्षक नमिता टेकाम, प्रधान आरक्षक उपेन्द्र सिंह, आरक्षक सूर्यप्रताप सिंह एवं महिला आरक्षक दुर्गा विश्वकर्मा की सराहनीय भूमिका रही।
▪️ दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अवैध सूदखोरी या कर्ज के नाम पर किसी भी प्रकार की धमकी या जबरन वसूली की सूचना तत्काल पुलिस को दें। ऐसे मामलों में सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।