वारंट तामील में लापरवाही पड़ी भारी…तात्कालीन सिरगिट्टी थाना प्रभारी निरीक्षक अभय बैस सस्पेंड

बिलासपुर । न्यायालय के आदेश की अवहेलना और गिरफ्तारी वारंट की तामील में लापरवाही बरतना तत्कालीन सिरगिट्टी थाना प्रभारी निरीक्षक अभय सिंह बैस को भारी पड़ गया। एसएसपी रजनेश सिंह ने कार्रवाई करते हुए निरीक्षक अभय सिंह बैस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार, माननीय न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 कैमूर (भभुआ) बिहार के प्रकरण क्रमांक 368/2025 में धारा 144(3) बीएनएसएस के तहत आरोपी मो. आरिफ खान के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की तामिली के लिए पुलिस मुख्यालय रायपुर से निर्देश प्राप्त हुए थे। वारंट की तामिली कर रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में भेजने के निर्देश दिए गए थे।
इसके बावजूद थाना प्रभारी सिरगिट्टी द्वारा इस मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई और न ही समय पर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। मामले को गंभीर लापरवाही मानते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने निरीक्षक अभय सिंह बैस को थाने के दायित्वों के निर्वहन में घोर उदासीनता बरतने का दोषी माना। आदेश में उल्लेख किया गया है कि उक्त लापरवाही के लिए निरीक्षक अभय सिंह बैस, थाना प्रभारी सिरगिट्टी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त
होगा।