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नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई,70.460 ग्राम हेरोइन सहित एक महिला, दो पुरुष एवं दो विधि से संघर्षरत बालक पुलिस की कार्रवाई में आए, ₹29.22 लाख की सामग्री जप्त

▪️ *थाना खुर्सीपार पुलिस ने जोन क्रमांक 03, जीरो स्ट्रीट स्थित मकान में कार्रवाई कर 70.460 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत ₹14,09,200/- है।*
▪️ *मादक पदार्थ के साथ बिक्री से प्राप्त नगदी ₹2,35,100/-, सोने-चांदी के आभूषण, बर्तन, मोबाइल फोन एवं इलेक्ट्रॉनिक तराजू जप्त किए गए।*
▪️ *प्रकरण में एक महिला एवं दो पुरुष आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जबकि दो विधि से संघर्षरत बालकों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया।*
▪️ *प्रकरण में कुल जप्त सामग्री की अनुमानित कीमत ₹29,22,300/- है तथा थाना खुर्सीपार में अपराध क्रमांक 431/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की गई।*


दुर्ग ।मुखबिर सूचना के आधार पर थाना खुर्सीपार पुलिस द्वारा जोन क्रमांक 03, जीरो स्ट्रीट स्थित मकान में दबिश देकर अवैध मादक पदार्थ हेरोइन के विक्रय संबंधी कार्रवाई की गई

दरअसल थाना खुर्सीपार पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जोन क्रमांक 03, जीरो स्ट्रीट, खुर्सीपार, भिलाई स्थित मकान में अवैध रूप से मादक पदार्थ हेरोइन का विक्रय किया जा रहा है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई।

पुलिस टीम को देखकर मौके पर उपस्थित महिला द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। मौके पर उपस्थित अन्य व्यक्तियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ एवं विधिवत तलाशी कार्रवाई की गई। तलाशी के दौरान मादक पदार्थ हेरोइन, नगदी रकम, सोने-चांदी के आभूषण एवं बर्तन, मोबाइल फोन तथा इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किए गए।

बरामद मादक पदार्थ का कुल वजन 70.460 ग्राम, जिसकी अनुमानित कीमत ₹14,09,200/- है। इसके अतिरिक्त ₹2,35,100/- नगदी, सोने के 19 नग आभूषण, चांदी के आभूषण एवं बर्तन, 08 नग मोबाइल फोन तथा इलेक्ट्रॉनिक तराजू जप्त किया गया।

प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों एवं की गई वैधानिक कार्रवाई के आधार पर थाना खुर्सीपार में अपराध क्रमांक 431/2026, धारा 8, 21(ख), 27A एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में तीन वयस्क आरोपियों को दिनांक 20.09.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। दो विधि से संघर्षरत बालकों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें बाल संप्रेषण गृह भेजा गया।

मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपियों द्वारा आवासीय क्षेत्र में मादक पदार्थ हेरोइन को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखकर उसका विक्रय किया जा रहा था। मादक पदार्थ की तौल एवं बिक्री के लिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू तथा बिक्री से संबंधित नगदी रकम एवं अन्य सामग्री बरामद की गई है। प्रकरण में अन्य तथ्यों की विवेचना जारी है।

घटना स्थल
जसबीर कौर का मकान, जोन क्रमांक 03, जीरो स्ट्रीट, खुर्सीपार, भिलाई, जिला दुर्ग।

आरोपी का नाम

1. जसबीर कौर उर्फ सोनू, उम्र 25 वर्ष, निवासी जोन क्रमांक 03, एवीसी झोपड़पट्टी, जीरो स्ट्रीट, खुर्सीपार, भिलाई, जिला दुर्ग।

2. नितेश सोनी, उम्र 32 वर्ष, निवासी हाउसिंग बोर्ड एलआईजी, मकान नंबर 701, इंडस्ट्रियल एरिया, भिलाई, थाना जामुल, जिला दुर्ग।

3. तिरकेश निषाद, उम्र 21 वर्ष, निवासी डॉ. राजेंद्र प्रसाद नगर, खुर्सीपार, भिलाई, जिला दुर्ग।

4. 02 विधि से संघर्षरत बालक।

जप्त सामग्री

1. मादक पदार्थ हेरोइन – 70.460 ग्राम, अनुमानित कीमत ₹14,09,200/-।

2. नगदी रकम – ₹2,35,100/-।

3. सोने के आभूषण – 19 नग, वजन लगभग 71.35 ग्राम, अनुमानित कीमत ₹9,65,000/-।

4. चांदी के आभूषण एवं बर्तन, अनुमानित कीमत ₹1,80,000/-।

5. मोबाइल फोन – 08 नग, अनुमानित कीमत ₹1,30,000/-।

6. इलेक्ट्रॉनिक तराजू – 01 नग, अनुमानित कीमत ₹3,000/-।

कुल जप्त सामग्री की अनुमानित कीमत – ₹29,22,300/- (उन्तीस लाख बाईस हजार तीन सौ रुपये)।

सराहनीय कार्य
उक्त कार्रवाई में थाना खुर्सीपार पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर घेराबंदी, तलाशी एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई तथा मादक पदार्थ एवं अन्य सामग्री जप्त कर प्रकरण में विधिसम्मत कार्रवाई की गई।

दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार अथवा किसी भी संदिग्ध एवं आपराधिक गतिविधि की जानकारी तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा पुलिस को दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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