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महिला से बलात्कार करने वाले आरोपी को कोटा पुलिस ने किया गिरफ्तार….आरोपी  महिला से शादी करने  से किया इंकार….फिर  किया मारपीट एवं दिया जाति सूचक गाली गलौच

आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

खासखबर बिलासपुर – आवेदिका  न्यायालय कोटा जिला बिलासपुर में परिवाद प्रस्तुत की थी। न्यायालय के ज्ञापन दिनांक 12.02.2020 को थाना प्रभारी कोटा के नाम से परिवादी के शिकायत पर प्रस्तुत आवेदन में वर्णित तथ्यों के अवलोकन एवं जांच पहचात‌् अनावेदक राजेंद्र दुबे पिता राम गोपाल दुबे उम्र 52 साल साकिन वार्ड क्रमांक 7 बाजारपारा कोटा थाना कोटा जिला बिलासपुर के विरुद्ध अपराध सदर पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थीया एवं प्रार्थीया के रिश्तेदार के अपने बयान में बतायी कि आरोपी राजेंद्र दुबे आवेदिका के घर में आना-जाना करता था तब से आरोपी राजेंद्र दुबे का प्रार्थिया के साथ 22 साल पूर्व से जान पहचान हुआ है जिससे एक दूसरे को  जानते- पहचानते हैं आरोपी राजेंद्र दुबे पीडिता की मां को बोला था कि मैं पीडिता को पसंद करता हूं पीड़िता से आरोपी राजेंद्र दुबे प्रेम मोहब्बत करने से इंकार की तो आरोपी राजेंद्र दुबे प्रार्थिया को मां-बहन की गाली गलौज मारपीट करना शुरू कर दिया। आरोपी पीड़िता को करीब 16 साल पूर्व से मैं तुमसे शादी करूंगा, प्यार करता हूं कहकर शारीरिक संबंध बनाता आ रहा था किंतु पीड़िता द्वारा शादी करने बोलने पर आरोपी द्वारा मां-बहन कि गंदी-गंदी गाली देना एवं जान से खत्म कर दूंगा कहकर धमकी देता था पीड़िता को चमरीन एवं हमेशा जाति सूचक गाली देकर गाली गलौज करता था। आरोपी द्वारा लगातार शारीरिक संबंध पीड़िता के साथ बनाने से अवधि 16 साल में करीबन तीन बार गर्भवती हुई तो पीड़िता को नशीली पदार्थ की गोली दे देता था, जिससे पीड़िता की 03-04 महीने में गर्भपात हो जाता था। पीड़िता को 6 साल पूर्व नशीली पदार्थ दवाई दिया गया था। जिससे पीड़िता की अंतिम गर्भपात हुआ। उसके बाद भी प्रार्थिया को गाली गलौज करता था करीब 5 साल से पीड़िता और आरोपी राजेंद्र दुबे से कोई संपर्क नहीं है पीड़िता द्वारा न्यायालय में प्रकरण लगाने के बाद भी आरोपी राजेंद्र दुबे द्वारा पीड़िता को जातिगत गाली गलौज और परेशान करता था। विधिक राय जिला अभियोजन अधिकारी बिलासपुर से राय लिया जाकर आरोपी राजेंद्र दुबे के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध धारा का घटना घटित करना पाए जाने से अपराध क्रमांक 161/24 धारा 294,323,506,376(2)(N),313,I.P.C. 3(2)(V) SC/ST Act.पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान कथन प्रार्थीया, पीड़िता मुतज्जर मुलाहिजा, घटना-स्थल निरीक्षण,नजरी नक्शा तैयार कर प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी राजेंद्र दुबे पिता स्वर्गीय रामगोपाल दुबे उम्र 52 साल साकिन बाजारपारा कोटा हाल मुकाम फिरंगीपारा कोटा थाना कोटा जिला बिलासपुर को  दिनांक 19.02.2024  के 17:30 बजे गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को दिया जाकर न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

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