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युवक की मौत के बाद जागा निगम प्रशासन

सड़क-पोल में अवैध बैनर पोस्टर पूर्णतः प्रतिबंधित,

लगेगा हर फ्लेक्स का 5 हजार जुर्माना

बिलासपुर। सड़क,चौक-चौराहे,डिवाइडर और विद्युत खंभों समेत किसी भी शासकीय संपत्ति पर अब फ्लेक्स,बैनर,पोस्टर लगाने वालों की खैर नहीं। ऐसे अवैध बैनर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ नगर निगम कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रति फ्लेक्स पांच हजार रूपये जुर्माना वसूलेगी और वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी ,साथ ही प्रिंटिंग करने वाले का नाम अब हर फ्लेक्स में मुद्रक के रूप में देना होगा,अवैध लगाए पाये जाने जुर्माना राशि का 50 प्रतिशत मुद्रक से वसूला जाएगा और 50 प्रतिशत फ्लेक्स छपवाने और लगाने वाले से। इस संबध में आज एमआईसी की बैठक में निर्णय लेकर प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा दुकानों के बाहर दुकानदारों द्वारा सड़क पर बोर्ड स्थायी रूप से लगाया गया है,उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।शहर के मार्ग,चौक,डिवाइडर,खंभे, सड़क किनारे अवैध रूप से बैनर,पोस्टर लगाकर आवागमन को बाधित कर दिया जाता है इसके साथ ही दुर्घटना की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। अवैध बैनर पोस्टर ना सिर्फ शहर की सुंदरता को खराब कर रहे हैं बल्कि शासकीय संपत्ति को भी विरूपित किया जा रहा है। इस कृत्य पर लगाम लगाने और कार्रवाई करने के लिए आज महापौर श्रीमती पूजा विधानी की अध्यक्षता में हुई एमआइसी की बैठक में सभी शासकीय संपत्तियों से अवैध बैनर पोस्टर निकालने और इसके खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने के साथ ही हर फ्लेक्स पर पांच हजार रूपये जुर्माना लगाने को लेकर निर्णय लिया गया।

बुलाई गई बैठक

एमआइसी की बैठक में लिए गए निर्णय से अवगत कराने और सहयोग करने के संदर्भ बुधवार को शहर के सभी प्रिंटर्स,टेंट व्यावसायी,राजनीतिक दलों के पदाधिकारी समेत अन्य विज्ञापन कर्ता व्यवसायी और संस्थाओं की बैठक विकास भवन में बुलाई गई है।

निगरानी और कार्रवाई के लिए बनाई गई टीम

एमआइसी की बैठक के बाद निगम कमिश्नर अमित कुमार ने आला अधिकारियों और सभी जोन कमिश्नरों की बैठक लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है। निगम कमिश्नर ने कहा की तत्काल प्रभाव से शहर के सभी शासकीय संपत्तियों को अवैध बैनर पोस्टर से मुक्त कराएं और ऐसा कृत्य करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूल करें। निगम कमिश्नर ने सभी जोन स्तर पर इसकी निगरानी और कार्रवाई के लिए टीम गठित करने के भी निर्देश दिए है। निगम कमिश्नर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा की नियमों के उल्लंघन अगर कहीं होता है तो जोन कमिश्नर और अतिक्रमण शाखा प्रभारी उसके जिम्मेदार होंगे।

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