कलेक्टर ने जारी किया आदेश….रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध…..अन्यथा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई…..
खासखबर बिलासपुर/ बिलासपुर जिले में नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत वैवाहिक कार्य, रैली / जूलूस, आम सभा, प्रचार माध्यमों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र के व्यस्ततम मार्गों, चौराहो, हाट बाजार, सड़कों, गलियों, बस्तियों , मोहल्लों, कॉलोनियों में उँची आवाज पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है। आये दिन त्यौहार सहित अन्य कार्यकमों के दौरान तेज आवाज में DJ/ ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के कारण अबाध रूप से होने वाले शोरगुल से आम नागरिकों, विद्यार्थियो, दुर्बल, बीमार, वृद्धजनों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तथा इनपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है. साथ ही माध्यमिक शिक्षा मण्डल, सी.बी.एस.सी. की 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं तथा विश्वविद्याल यीन परीक्षाओं के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोगसे विद्यार्थियों का शैक्षणिक कार्य में भी व्यवधान उत्पन्न होता है। अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के प्रकाश में में अवनीश कुमार शरण, जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा-18 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर निगम एवं नगर पालिका की सीमा से बाहर के क्षेत्रों में एवं अन्य क्षेत्र, जो नगर निगम अथवा नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत आते है, में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध करता हूँ, जो इस प्रकार हैं-
(1) ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में अनुमति लेकर किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किए जायेंगे। लोक शांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउँड स्पीकरों, डी.जे. का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। एक से अधिक लाउँड स्पीकर, डी.जे. समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है।
(2) अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए अनुमति जिला मुख्यालय पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी बिलासपुर एवं अनुविभाग मुख्यालयों पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालयों में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, उप तहसील मुख्यालयों में अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तथा जहां उपरोक्त नुख्यालय न हो वहां ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित थाना प्रभारी की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, रिहायशी क्षेत्री, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिसर जनपद पंचायत एवं अन्य किसी स्थानीय निकाय के कार्यालयों, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 100 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।
(4) अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त कर धीमी गति से ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु उपरोक्तानुसार सक्षम अधिकारी, इस प्रकार की अनुमति देने के पूर्व क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों, जन सुविधा एवं लोक शांति आदि का पूर्ण परीक्षण करके तथा अपने विवेक का समुचित प्रयोग करके ही लिखित अनुमति देंगे। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं दिनांक 31 मई, 2024 तक सम्पूर्ण बिलासपुर जिले में प्रभावशील रहेगा।