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चाकू दिखाकर नगदी और मोबाइल लूटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार….मंदिर हसौद पुलिस की टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुये घटना के चंद घंटों के भीतर ही आरोपियों को किया गिरफ्तार

रायपुर – प्रार्थी विजय जादव ने थाना मंदिर हसौद में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह श्री सालासर इंटरप्राईजेस रायपुर का फर्म का ट्रक क्रमांक सीजी/06/जी एक्स/6287 का चालक है। प्रार्थी दिनांक 24.05.2024 को ट्रक में लोहे का ब्लेड भरकर सम्बलपुर उड़ीसा से रायपुर होते भिलाई जा रहा था कि दिनांक 26.05.2024 के रात्रि करीबन 12.30 बजे एन.एच. 53 रोड ग्राम सेरीखेडी नारी निकेतन के पास अपने वाहन को रोककर गाड़ी में बैठा था उसी दौरान दोपहिया वाहन सवार दो व्यक्ति प्रार्थी के पास आकर उसे चाकू दिखाकर धमकाते हुए उसके पास रखे नगदी रकम तथा मोबाईल फोन को लूट कर फरार हो गये। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 424/24 धारा 394 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी मंदिर हसौद के नेतृत्व मंे थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हेतु घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रार्थी से आरोपियों के हुलिये व उनके द्वारा उपयोग किये गये दोपहिया वाहन के संबंध में भी विस्तृत पूछताछ की गई। प्रकरण में मुखबीर लगाकर भी अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की जा रहीं थी, इसी दौरान अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी टीम को घटना में संलिप्त आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आजाद चौक निवासी शिवा बघेल एवं गोलू बघेल की पतासाजी कर दोनों को पकड़ा गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर घटना के संबंध में दोनों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा लूट की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। जिस पर आरोपी शिवा बघेल एवं गोलू बघेल को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की नगदी रकम 3,000/- रूपये, मोबाईल फोन तथा घटना में प्रयुक्त 2 नग चाकू एवं 1 नग दोपहिया वाहन जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। आरोपी शिवा बघेल के विरूद्ध पूर्व में भी थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 249/22 धारा 294, 323, 506, 327, 34, 324 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें वह जेल निरूद्ध रह चुका है।

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