Blog

15 दुकानों में छापा मारकर जुर्माना की कार्रवाई

बिलासपुर। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं कलेक्टर के निर्देशानुसार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एवं सहायक औषधि नियंत्रक के मार्गदर्शन में औषधि विभाग, नगर निगम जोन क्रमांक 01 एवं सकरी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में खाद्य एवं औषधि प्रशासन औषधि निरीक्षक सुनील पंडा, कामेशवरी पटेल, सुमन लता कंवर संयुक्त दल ने आत्मानंद स्कूल परिसर सकरी, कानन पेंडारी, एवं कोटा बायपास क्षेत्र के आस पास स्थित कुल 15 प्रतिष्ठानों में कोटपा एक्ट 2003 के धारा 4 एवं 6 के उल्लंघन अनुरूप 2100 रुपए की चालानी कार्यवाही की गई ।

धारा 6 अनुसार स्कूल के 100 गज के अंदर तंबाकू पदार्थ की बिक्री नहीं होनी चाहिए।
आज की कार्यवाही में स्थित ऐसी 2 दुकानों को तंबाकू पदार्थ नहीं बेचने की हिदायत दी गई है। धारा 4 अनुसार सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान नहीं होना चाहिए । 01 व्यक्ति को उक्त नियम का उल्लंघन करते पाया गया।
सकरी क्षेत्र के आस पास स्थित ऐसी 12 दुकान जो तंबाकू उत्पाद बेच रहे हैं ,उन्हें धूम्रपान निषेध एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाता है, ऐसा लिखित में बोर्ड लगाने के लिए कहा गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *