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पार्षदों को शराब के नशे में गाली देने वाले और अध्यापन कार्य में रुचि नहीं लेने वाले शिक्षक को किया गया निलंबित

पार्षदों को शराब के नशे में गाली देने,राजनीति करने, अध्यापन कार्य नहीं करवाने और उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कर घूमते रहने वाले शिक्षक को निलंबित किया गया है।

कोरबा। कोरबा जिले में शिक्षक को निलंबित किया गया है शिक्षक के द्वारा शराब के नशे में भाजपा पार्षदों से गाली गलौज की गई थी। इसके अलावा नगरीय निकाय चुनाव में भी उनके द्वारा सरकारी नियमों का उल्लंघन कर चुनाव प्रभारी बन राजनीति करने,उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कर इधर उधर घूमने वाले शिक्षक को निलंबित किया गया है।

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दुरपा विकासखंड कटघोरा के विरुद्ध भानुमति जायसवाल पार्षद वार्ड क्रमांक 61 नगर निगम कोरबा के द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन को लिखित शिकायत कर बताया गया कि भानु यादव शिक्षक द्वारा भाजपा के पार्षदों को शराब पीकर गाली गलौज किया गया है। नगरीय निकाय चुनाव में प्रभारी बनकर उनके द्वारा शासकीय नियमों के विरुद्ध राजनीति करने और उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कर इधर-उधर घूमते रहना, संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कराना एवं अन्य बिंदुओं पर शिकायत किया गया था।

शिकायत की जांच जिला शिक्षा अधिकारी ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी कटघोरा के द्वारा करवाया। जांच अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन में शिकायत की पुष्टि की। जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा ने भानु यादव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु पत्र प्रस्तुत किया पत्र के आधार पर भानु यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में भानु यादव ने जो जवाब प्रस्तुत किया उसे संतुष्टीजनक नहीं माना गया। इसके अलावा शिकायत की पुष्टि के लिए शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दुरपा के प्रधान पाठक राजेश कुमार साहू का भी बयान लिया गया। बयान में पुष्टि होने पर शिकायत की पुष्टि हुई।

भानु यादव का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन एवं देश के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। डीईओ द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी कटघोरा से प्राप्त प्रस्ताव एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत भानु यादव शिक्षक एलबी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कटघोरा नियत किया गया है।

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