मां के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास

बिलासपुर/जीपीएम । जिले में मां के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड एकता अग्रवाल ने सुनाई है। मामला 14 जुलाई 2024 का गौरेला थाना क्षेत्र का है। जहां सारबहरा गांव का रहने वाला अर्जुन सिंह भैना शाम करीब 5:30 बजे अपनी मां रोशनी बाई से शराब के लिए पैसा मांगा और मां ने जब इनकार कर दिया तो आरोपी ने अपनी मां से मारपीट शुरू कर दी और पास ही रखे रापा के बैट से मां की पिटाई कर दी। मां बचने के लिए भागते हुए अपने पड़ोसी के घर भी गई पर वहां रोशनी बाई ने दम तोड़ दिया था। मामले की सूचना पर गौरेला पुलिस ने 16 जुलाई 2024 को आरोपी अर्जुन सिंह भैना को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद इस मामले में सुनवाई करते हुए द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड एकता अग्रवाल ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) के आरोप में दोषसिद्ध पाए हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 1000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अथदंड की अदायगी में चूक होने पर छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ठाकर ने की।