नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण

एससी एसटी के प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
बिलासपुर/मुंगेली। पीड़िता सिटी कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज करायी कि आयुष सिंह निवासी घुठेली के द्वारा इंस्ट्राग्राम के माध्यम से दोस्ती कर अपने प्रेमजाल मे फंसाकर शादी का झांसा देकर वर्ष 2023 से 3 वर्षो तक लगातार शारीरिक संबंध बलात्कार करना बताने पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 113/26 धारा 64 (2)(एम) बीएनएस 5(एल), 6 पास्को एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
मामला नाबालिग बालिका से संबंधित होने से प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये एसएसपी भोजराम पटेल के द्वारा त्वरित वैधानिक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।इसी बीच प्रकरण मे फरार आरोपी आयुष सिंह की लगातार पतासाजी की जा रही थी कि मुखबीर से सूचना प्राप्त होने पर ग्राम चातरखार मुंगेली के पास घेराबंदी कर आरोपी आयुष सिंह पिता ओंकार सिंह उम्र 24 वर्ष 05 माह निवासी घुठेली को हिरासत मे लेकर पुछताछ पर धारा सदर का अपराध घटित करना स्वीकर करने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया है।