Blog

अपर कलेक्टर ने पत्रकार की शिकायत पर मामले को लिया संज्ञान…आरटीआई कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को लिखित में लगाई फटकार….जारी किया पत्र

बिलासपुर = RTI आर टी आई कानून का उल्लंघन करने वाली खबर आप आजकल आम बात हो गई लेकिन हद दो तब हो गई कि RTI प्रशिक्षण की कार्यशाला आयोजित करने के बाद भी बिलासपुर जिले के कुछ विभागों में सूचना के अधिकार को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं लिया जा रहा है, लगभग एक वर्ष पूर्व में शासन द्वारा यह आदेश जारी किया गया था कि सूचना का अधिकार ऑनलाइन के माध्यम से भी लिया जाना है, व सूचना के अधिकार का ऑनलाइन स्वपंजीयन/ऑनबोर्डिंग की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी किया गया था, इसी कड़ी में एक आवेदक अक्षत सिंह ठाकुर के द्वारा कलेक्टर से इस मामले की शिकायत की गई थी जिसपर संज्ञान लेते हुए अपर कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है कि व अवगत कराते हुए लेख किया गया है कि पूर्व में भी संबंधित विभाग को पत्र जारी किया गया है किंतु आपके विभाग द्वारा सूचना के अधिकार का ऑनलाइन स्वपंजीयन/ ऑनबोर्डिंग की कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है जो कि अत्यंत खेद का विषय है, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों की अवेहलना की जाती हैं, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि RTI आर टी आई स्वप्नजीयन/ऑनबोर्डिंग दो दिवस के भीतर करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें , विलंब कार्यवाही करने पर कार्यालय द्वारा की जाने वाली विपरीत कार्यवाही के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे, इस प्रकार अपर कलेक्टर ने जल संसाधन व इनसे संबंधित संभागों व उप संभागों विभागों को पत्र जारी किया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *