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रजिस्ट्रार के आदेश से सीडीबीई की निर्वाचित कार्यकारिणी को मिली वैधानिक मान्यताशासन के निर्णय का स्वागत, अभिभावकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

रायपुर, 16 जुलाई। छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन (सीडीबीई) ने रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि शासन द्वारा नियुक्त प्रशासक की निगरानी में संपन्न निर्वाचन प्रक्रिया के आधार पर नव-निर्वाचित कार्यकारिणी को अभिलेखों में दर्ज किया गया है। संस्था ने इसे प्रशासनिक एवं वैधानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कदम बताया है।

रजिस्ट्रार के आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त प्रशासक की देखरेख में 27 मार्च 2026 को निर्वाचन संपन्न कराया गया। निर्वाचन संबंधी प्रतिवेदन एवं अभिलेखों के परीक्षण के बाद निर्वाचित कार्यकारिणी को अभिलेखों में दर्ज किया गया है। यह व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में लंबित प्रकरण के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

निर्वाचित कार्यकारिणी में अध्यक्ष राइट रेव. सुषमा कुमार, उपाध्यक्ष नितिन लॉरेंस, सचिव जयदीप रॉबिनसन, कोषाध्यक्ष प्रवीण मसीह तथा सदस्य अमित दास, तनुजा पॉल एवं सुशील मसीह शामिल हैं। कार्यकारिणी का कार्यकाल 27 मार्च 2026 से 26 मार्च 2029 तक रहेगा।

सीडीबीई ने कहा कि पिछले कुछ समय से संस्था एवं उसके अधीन संचालित शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में विभिन्न प्रकार की भ्रामक जानकारियाँ प्रसारित की जा रही थीं। रजिस्ट्रार के आदेश से निर्वाचन प्रक्रिया एवं वर्तमान कार्यकारिणी के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो गई है।

संस्था ने कहा कि उसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की गरिमा तथा विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना है। सभी अभिभावकों, शिक्षकों एवं समाज के नागरिकों से अपील की गई है कि वे केवल सक्षम न्यायालयों एवं वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा जारी आदेशों पर ही विश्वास करें तथा किसी भी प्रकार की अपुष्ट सूचना या अफवाहों से बचें।

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