अवैध प्लाटिंग पर चला निगम का बुलडोजर

निगम कमिश्नर के निर्देश पर कार्रवाई
कालोनाइजर ने जमीन को 34 टुकड़ों में करके
बेच दिया
बिलासपुर । पौने तीन एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा करके बेचने वाले अवैध कालोनाइजर के खिलाफ नगर निगम ने कार्यवाही की है। अतिक्रमण टीम ने मौके पर जाकर सरकारी जमीन को खाली कराया है।
बता दे नगर पालिक निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 64 महामाया नगर पत्रकार कॉलोनी के पीछे ग्राम-बिरकोना स्थित भूमि खसरा क्र.1259/1/ग, एवं 1259/3/ग/2 मे से क्षेत्रफल लगभग 2.81 एकड़ भूमि पर अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की गई है।यह जमीन संजय ध्रुव पिता बुध्दे लाल ध्रुव ने अवैध रूप से 34 टुकड़ो में विभक्त कर विभिन्न लोगो को बेच दिया है और बचे हुए जमीनों को बेचा जा रहा है। कॉलोनी विकास की अनुमति नगर निगम से नही लिया गया है। इससे पहले संजय ध्रुव को नगर निगम ने नोटिस भी जारी किया था । लेकिन कॉलोनाईजर ने नोटिस मिलने के बाद भी अवैध निर्माण को नही हटाया । तब नगर निगम ने अवैध प्लाटिंग में बनाए गए बाऊण्ड्रीवाल एवं कच्ची सड़क को हटाते हुए जमीदोंज कर दिया । नगर निगम ने अवैध प्लाटिंग पर निर्मित बिना अनुमति के भवन को आंशिक रूप से तोड़ते हुए भवन मालिक को घर में रखे समान को खाली करने का समय दिया गया है।
नगर निगम ने अवैध प्लाटिंग वालो को जारी किया नोटिस
ग्राम बिरकोना में ही श्री मरकाम ने खसरा क्र.1259/12 में किये जा रहे अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही की जिसमें कच्ची सड़क, बाऊण्ड्रीवाल को ध्वस्त किया गया एवं पूर्णिमा साहू पति गजेन्द्र साहू पिता कृष्णा साहू के द्वारा बिना अनुमति अवैध प्लाटिंग पर किये जा रहे निर्माण कार्य को बंद कराया व नोटिस जारी किया गया।
वर्जन
अवैध प्लाटिंग करने वाले के ऊपर भविष्य में नगर निगम की तरफ से थाने में एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जावेगी।
जुगल किशोर
नगर निगम बिलासपुर