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सीमांकन कार्य में लापरवाही बरतने वाले आरआई को कलेक्टर ने किया निलंबित

बिलासपुर/मुंगेली । कलेक्टर राहुल देव ने भूमि सीमांकन के कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर मुंगेली के राजस्व निरीक्षक नरेश कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा द्वारा जारी आदेश के अनुसार न्यायालय तहसीलदार मुंगेली में 18 नवंबर को सीमांकन प्रकरण दर्ज कर राजस्व निरीक्षक को भूमि सीमांकन करने हेतु ज्ञापन जारी किया गया था। राजस्व निरीक्षक के प्रभार क्षेत्र अंतर्गत 12 सीमांकन प्रकरण लंबित है, जिसमें आज दिनांक तक प्रतिवेदन अप्राप्त है। यह अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, कर्तव्यों के निर्वहन में घोर उदासीनता और शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही तथा स्वेच्छाचारिता का घोतक है और सिविल सेवा आचरण नियम के विरुद्ध है। राजस्व निरीक्षक श्री साहू को उक्त कृत्य हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री साहू का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा जिला मुंगेली निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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