अवैध निर्माण को वैध करने का अवसर,राजीनामा के ज़रिए निगम करेगा निराकरण
अवैध निर्माण जो पूरा हो चुका हैं या फिर निर्माणाधीन है,उसका होगा निराकरण
प्रत्येक गुरूवार को शाम 4 से 5 बजे निगम कमिश्नर करेंगे सुनवाई
निगम कमिश्नर ने भवन शाखा और सभी जोन को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश*
बिलासपुर।ऐसे भवन मालिक जिन्होंने निगम से बिना अनुमति लिए या फिर नियम विपरित भवन निर्माण करा लिया है,उनके लिए नक्शा पास समेत भवन को वैध कराने का अवसर नगर निगम देने जा रहा है,प्रत्येक गुरूवार को शाम 4 से 5 बजे ऐसे प्रकरणों की सुनवाई होगी और राजीनामा के ज़रिए निराकरण किया जाएगा। सुनवाई निगम कमिश्नर की मौजदूगी में होगी। इसमें ऐसे प्रकरण भी शामिल हैं जिनका निर्माण प्रारंभ है और बिना अनुमति या नियम विपरित हैं,उनका भी निराकरण किया जाएगा। इसके लिए आज निगम कमिश्नर अमित कुमार ने सभी जोन कमिश्नर,भवन शाखा और संबधित इंजीनियरों को ऐसे सभी अवैध निर्माण का चिन्हांकन कर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है।
ऐसे सभी अवैध निर्माण जो राजीनामा योग्य हैं उनका विकास शुल्क एवं राजीनामा शुल्क लेकर नियमित किया जाएगा। सुनवाई के दौरान भवन मालिक अपने समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होंगे। निगम कमिश्नर ने नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 308(क) के तहत राजीनामा प्रकरण का निराकरण करते हुए नियमित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट कहा गया है कि सामने के खुला क्षेत्र जो भवन अनुज्ञा के लिए निर्धारित होते है उसका एवं पार्किंग का कड़ाई से पालन कराया जाना है। मार्ग संरचना की गई कॉलोनियों के संबंध में भी जो एम.आई.सी. द्वारा विकास शुल्क निर्धारित किया गया है वह राशि निगम कोष में जमा कराकर भवन अनुज्ञा जारी किया जाए एवं ऐसे क्षेत्र जो अर्ध्दविकसित एवं विकसित हो गये है उसके संबंध में विकास शुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। राजीनामा सुनवाई के बाद भी किसी भवन मालिक द्वारा अपने अवैध निर्माण को वैध नहीं कराया जाता है तो निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।
इस प्रकार का होगा शुल्क
छ.ग. शासन नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत नगर पालिक निगम अधिनियम 2015(संशोधित) के अनुसार अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए निम्न शुल्क तय है
100 वर्गमीटर तक-अनुज्ञा शुल्क का 15 गुणा
100 वर्गमीटर से अधिक किंतु 200 वर्गमीटर से कम- अनुज्ञा शुल्क का 20 गुणा
200 वर्गमीटर से अधिक किंतु 300 वर्गमीटर से कम-अनुज्ञा शुल्क का 25 गुणा
300 वर्गमीटर से अधिक किंतु 400 वर्गमीटर से कम-अनुज्ञा शुल्क का 30 गुणा
400 वर्गमीटर से अधिक किंतु 500 वर्गमीटर से कम-अनुज्ञा शुल्क का 35 गुणा
500 वर्गमीटर से अधिक किंतु 600 वर्गमीटर से कम-अनुज्ञा शुल्क का 40 गुणा
600 वर्गमीटर से अधिक किंतु 700 वर्गमीटर से कम-अनुज्ञा शुल्क का 45 गुणा
700 वर्गमीटर से अधिक-अनुज्ञा शुल्क का 50 गुणा