Blog

संगठित जुआ माफिया लाल महाराज’ की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज

गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश हुई तेज

बिलासपुर/मुंगेली /छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जिला मुंगेली के फास्टरपुर थाना में दर्ज अपराध के मुख्य आरोपी योगेंद्र शर्मा उर्फ लाल महाराज उर्फ भर्रा की अग्रिम जमानत याचिका को कड़ा रुख अपनाते हुए खारिज कर दिया है।  न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने आरोपी के आपराधिक इतिहास और संगठित अपराध में संलिप्तता को देखते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। फास्टरपुर पुलिस ने ग्राम विचारपुर में रेड कार्रवाई कर आरोपी रवि कुमार आंचल को रंगे हाथों जुआ खेलते पकड़ा था। पूछताछ और तकनीकी जांच में यह खुलासा हुआ कि रवि कुमार, मुख्य सरगना योगेंद्र शर्मा के इशारे पर वर्ष 2021 से संगठित जुआ नेटवर्क चला रहा था। जुए की राशि का हिसाब-किताब मोबाइल के माध्यम से साझा किया जाता था और लेन-देन यूपीआई  एवं नकद रूप में होता था।

*जांच में हुए महत्वपूर्ण खुलासे:*

1. वित्तीय साक्ष्य: पुलिस जांच में आरोपी योगेंद्र शर्मा और सह-आरोपी के बैंक खातों (SBI और ICICI) के बीच ₹7,05,945 से अधिक के संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के पुख्ता प्रमाण मिले हैं।

2. आपराधिक इतिहास: आरोपी योगेंद्र शर्मा एक आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी जुआ अधिनियम के कई मामले दर्ज हैं और कई में वह दोषी पाया जा चुका है।

3. संगठित नेटवर्क: आरोपी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल पेमेंट का उपयोग कर एक सुनियोजित जुआ सिंडिकेट चलाया जा रहा था।

*पुलिस की कार्रवाई और उद्घोषणा:*

आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक  भोजराम पटेल ने 1,000 रुपये के नकद इनाम की घोषणा की गई है। जिले भर में आरोपी के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब पुलिस उसे गिरफ्तार करने हेतु पूरी तरह स्वतंत्र है।

*थाना फास्टरपुर प्रभारी द्वारा यह प्रेस नोट जारी करते हुए यह संदेश दिया*

उच्च न्यायालय का यह फैसला संगठित अपराध के विरुद्ध हमारी लड़ाई को मजबूती प्रदान करता है। जुआ माफिया योगेंद्र शर्मा को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हम जनता से अपील करते हैं कि आरोपी के संबंध में कोई भी सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें, सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *