जैजेपुर MLA बालेश्वर साहू ग़िरफ़्तार..कोर्ट के आदेश से किया गया है गिरफ्तार..पुलिस ने पेश किया था 42 लाख की धोखाधड़ी और गबन के मामले मे कोर्ट मे 2 संदूक चालान…जमानत नहीं मिले पर भेजे गए जेल

विधायक जैजेपुर जिला जेल जांजगीर दाखिल.. 22 तक न्यायिक रिमांड मे
जांजगीर/चांपा।प्रार्थी राम कुमार शर्मा पिता धीरेंद्र प्रसाद शर्मा उम्र 46 वर्ष परसा पाली सारागांव थाना के द्वारा दी गई शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक द्वारा कराई गई ।शिकायत जांच पर आरोपी विधायक बालेश्वर साहू विधायक विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर एवं गौतम राठौर द्वारा प्रार्थी के साथ 42,78,000 रुपए की धोखाधड़ी करना पाए जाने पर थाना चाम्पा में अपराध क्रमांक 450/2025 धारा 420,467,468,471,34 भादवी का अपराध 3.10.2025 को कायम कर विवेचना में लिया गया ।अपराध विवेचना एवं साक्ष्य संग्रह पर गौतम राठौर एवं विधायक बालेश्वर साहू विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर जिला शक्ति के विरुद्ध अपराध धारा सिद्ध पाए जाने एवं मामले में विवेचना पूर्ण होने से अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में 9.1.2026 पेश किया गया। सीजेएम न्यायालय द्वारा चालान लेने के उपरांत जेल वारंट बनाया गया.. जिसके उपरांत आरोपी द्वारा रेगुलर बेल के लिए उसी कोर्ट मे आवेदन दिया गया.. शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी सोनू अग्रवाल द्वारा जमानत आवेदन का विरोध तर्क किया जिसके उपरांत न्यायालय द्वारा आवेदन खारिज कर दिया गया। जमानत आवेदन खारिज होने के पश्चात पुलिस ने विधायक को जेल दाखिल करा दिया है।ज्ञात हो कि मामले में विधायक बालेश्वर साहू को मउच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा चालान न्यायालय में पेश होने तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया गया था।जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया.. पुलिस ने विधायक को जेल दाखिल कर दिया है।