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सिटी कोतवाली क्षेत्र में धारा 163 लागू, सभा-जुलूस और हथियार लेकर निकलने पर रोक

बिलासपुर ।शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। प्रशासन के अनुसार 28 अगस्त की रात खपरगंज मोहल्ले में दो गुटों के बीच रंजिश को लेकर विवाद और झगड़ा हुआ था।स्थिति के हिंसक रूप लेने की आशंका तथा बड़ी संख्या में भीड़ एकत्र होने से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने और लोकमार्ग बाधित होने की संभावना को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशूल, खुकरी, सांग, बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकल सकेगा। सरकारी ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में निर्धारित अपवाद लागू रहेंगे।
सिटी कोतवाली क्षेत्र में सभा, रैली, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और हड़ताल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। एक स्थान पर एक साथ चार से अधिक लोगों के समूह के रूप में एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि परिवार के सदस्यों का सामान्य आवागमन और बाजार में खरीदारी जैसे आकस्मिक कार्यों के लिए आने-जाने वालों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। सभा, रैली, जुलूस या धरना आयोजित करने से पहले अनुविभागीय दंडाधिकारी बिलासपुर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ऐसे आयोजनों के दौरान सरकारी अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने, मार्ग अवरुद्ध करने या आम नागरिकों में दहशत फैलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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