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प्रतिबंधित पीओपी की 24 मूर्तियां जब्त,नगर निगम और पर्यावरण विभाग की कार्रवाई

शहर में लगे मूर्ति दुकानों का संयुक्त रूप से निरीक्षण

बिलासपुर- पर्यावरण और पानी के लिए हानिकारक प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित 24 छोटी मूर्तियों को आज नगर निगम और पर्यावरण विभाग के द्वारा जब्त किया गया है। निगम कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे के निर्देश पर नगर निगम और पर्यावरण विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से शहर में गणेश प्रतिमा विक्रय के लिए लगाए गए दुकानों का निरीक्षण किया गया। इमलीपारा,पुराना बस स्टैंड,बृहस्पति बाजार,मुंगेली नाका सुभाष चौक,देवकीनंदन चौक,दयालबंद क्षेत्र में मूर्ति दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मुंगेली नाका और बृहस्पति बाजार के दो दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित 24 नग गणेश जी की छोटी मूर्तियां पाई गई,जिसे जब्त कर लिया गया है।

विदित है कि प्रतिमा निर्माण में प्रतिबंधित प्लास्टिक, पीओपी अथवा ऐसे किसी भी पदार्थ का उपयोग पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है । विशेष रूप से जल में विसर्जन के दौरान प्लास्टिक, पीओपी, रासायनिक रंग एवं अन्य गैर-जैव अपघटनीय सामग्री जल स्रोतों में पहुंचकर जल की गुणवत्ता प्रभावित कर सकती है, जलीय जीवों एवं वनस्पतियों को नुकसान पहुंचा सकती है तथा मिट्टी और जल प्रदूषण का कारण बन सकती है। इसलिए प्रतिमा निर्माण में पर्यावरण अनुकूल सामग्री एवं प्राकृतिक रंगों के उपयोग को प्राथमिकता दी जाए और प्रतिमा पर्यावरणीय अनुकूल मिट्टी से बनाएं।

पर्यावरण अनुकूल प्रतिमा निर्माण का संदेश

नगर निगम ने 18 अगस्त को शहर के सभी मूर्तिकारों की बैठक लेकर प्रतिमा निर्माण में प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग नहीं करने को लेकर दिशा निर्देश दिए थे। इस दौरान निगम प्रशासन ने सभी मूर्तिकारों से अपील भी की थी,आगामी उत्सवों में “आस्था भी, संस्कृति भी और पर्यावरण संरक्षण भी” के संकल्प के साथ प्रतिमाओं का निर्माण करें। मूर्तिकारों की कला समाज की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती है और यदि यही कला पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देगी, तो इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ेगा।

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