ASP बोले,ड्राइविंग के समय पूरे दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ रखे….नहीं रखने पर होगा कार्रवाई…लगेगा जुर्माना

यातायात पुलिस बिलासपुर ने वाहन चालकों के लिए जारी किये सामान्य निर्देश
चालानी कार्यवाही से बचने हेतु न करें यातायात नियमों का उल्लंघन
बिलासपुर। एसएसपी रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर एएसपी यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में जिले में सरल, सुगम, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित आवागमन हेतु नियमित रूप से सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए जाने सघन प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जिले के समस्त अलग-अलग इकाइयों के साथ यातायात विचार विमर्श करते हुए आमजन के लिए बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने निरंतर सभी स्तर पर कार्य की जा रही है।

वाहन चालको द्वारा सड़कों पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों के उल्लंघन पर की जा रही जांच एवं चालानी कार्यवाही से बचने हेतु नियमित रूप से अपने साथ आर सी बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस के कागजात, पर्यावरण सहित अगर सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी गई हो तो उसके विधिवत नामान्तरण की कॉपी, आदि आवश्यक अपने साथ रखें। एएसपी का कहना है कि कई बार देखने में आ रहा है कि यातायात पुलिस के द्वारा जांच एवं चालानी कार्रवाई के दौरान वाहन चालकों पर जब उक्त आवश्यक दस्तावेजों के अभाव के कारण चालानी कार्रवाई की जाती है।

उस स्थिति में वाहन चालकों के द्वारा जांच कर्ता अधिकारियों कर्मचारियों के साथ अनावश्यक रूप से जांच में सहयोग नही की जाती है। जिसके कारण यातायात जांच कार्यवाही में संलग्न अधिकारी कर्मचारी अन्य वाहन चालकों जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए विधिवत कागजात नहीं रखते हैं। ऐसे वाहन चालकों को जांच स्थल से बचकर निकलने में आसानी हो जाती है। और निरंतर रूप से ऐसे वाहन चालक आदतन रूप से यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए चलानी कार्रवाई से बचने का प्रयास करते हैं ।और सड़को पर जोखिम की संभावनाओ को बढ़ावा देते है।

आम नागरिकों, आम वाहन चालकों को इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि चालानी कार्यवाही जुर्माना संकलित करने का माध्यम नही है। लेकिन लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने हेतु उसकी चेतावनी एवं हिदायत देने के लिए एक दंडात्मक प्रक्रिया के तहत जुर्माना की जाती है। ताकि लोगों के आदतों में वाहन चालन के दौरान सुधार आ सके और वह सदैव यातायात नियमों का पालन करते हुए ही अपने वाहनों को सड़कों पर चलाएं ।ताकि स्वयं सुरक्षित रहें और सामने आने वाले वाहन चालक भी सुरक्षित रह सके।
*वाहन चालक जांच में नहीं करते है सहयोग*
देश में सड़क दुर्घटनाओं के भयावह आंकड़ों को दृष्टिगत रखते हुए निरंतर वरिष्ठ कार्यालय एवं वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से सघन कार्यवाही के लिए निर्देश प्राप्त होते हैं इसके पालन में यातायात पुलिस के द्वारा सुबह से लेकर रात तक प्रकृति के हर विषम परिस्थितियो में रहकर भी सरल, सुगम, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर अपने दायित्व का निर्वहन किया जाता है। इस दौरान बिना किसी कारण के कई बार वाहन चालकों के द्वारा अनावश्यक जांचकर्ता अधिकारियों एवं सहयोगी हमराह स्टाफ के साथ जांच में सहयोग नहीं करने वाली मनःस्थिति देखी जाती है जो कि ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों जो प्रातः से लेकर मध्य रात्रि तक सदैव आमजन की सेवा में तत्पर रहते हुए कार्यशील रहते हैं उन्हें शासकीय कार्यक्रम में बाधा का सामना करना पड़ता है।
वर्जन
वाहन चलाते समय चालक को गाड़ियों के।पूरे कागजात और लाइसेंस को जरूर रखे।यह नियम कड़ाई से लागू किया गया है।इसके लिए अब चौक चौराहों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जायेगी।
रामगोपाल करियारे
एएसपी ट्राफिक थाना