आरोपियों ने एक राय होकर फर्जी तरीके से प्रार्थी के सभी दस्तावेजों को तैयार कर रजिस्ट्री कार्यालय के माध्यम से कराया था मुख्तियारनामा तैयार….जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर बिक्री करने वाले आरोपियो पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार‘‘
पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर सिविल लाईन पुलिस द्वारा जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर बिक्री हेतु सौदा करने वाले आरोपियो को किया गया गिरफ्तार
प्रार्थी सुमीत गुप्ता के जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर बिक्री हेतु सौदा करने तीन आरोपियो को किया गया गिरफ्तार।
सिविल लाईन पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 420 आईपीसी के तहत की गई कार्यवाही
बिलासपुर /प्रार्थी सुमीत गुप्ता पिता स्व. सीताराम गुप्ता उम्र 37 वर्ष निवासी हटरी बाजार बिल्हा थाना बिल्हा जिला बिलासपुर के द्वारा लिखित आवेदन पेश कर बताया कि उसकी बिनौरी जमीन प.ह.न. 46 रा.नि.म. पेण्डारी तहसील सकरी तखतपुर में स्थित है, जिसका ख.नं. 353/1, 353/2 जिसका रकबा क्रमशः 0.36 0.36 एकड कुल 72 डिसमील 0.72 एकड है। जिसका वह वास्तविक मालिक है। कुछ दिन पहले उसके एक मित्र के माध्यम से उसे पता चला की कोई उसकी इस भूमि को किसी के माध्यम से फर्जी दस्तावेज बनाकर विक्रय करने का प्रयास कर रहा है। तब वह अपने मित्र के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से उस व्यक्ति से जमीन खरीदने की बात किया दिनांक 17.05.2024 को उसके मित्र के आफिस में कमल प्रसाद पटेल को बुलाकर जमीन खरीदने की बात करने लगे और उसके द्वारा दिखाये गये सभी दस्तावेज को देख लिए तब इस बात की पुष्टि हो गई कि कमल प्रसाद पटेल अपने अन्य साथी के साथ मिलकर उसकी उक्त जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर विक्रय करने का प्रयास कर रहे है। आरोपियों के द्वारा फर्जी दस्तावेज के माध्यम से उसकी जमीन का पावर आफ एटर्नी (मुख्तियारनामा) रजिस्ट्री आफिस बिलासपुर के माध्यम से तैयार कर रजिस्टर्ड कराया गया है। प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट से तत्काल पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को अवगत कराया गया जिनके द्वारा उक्त व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार कर कार्यवाही करने, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप एवं प्रभारी नगर पुलिस अधीक्षक निमितेश सिंह को निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के पालन में थाना प्रभारी सिविल लाईन प्रदीप आर्य द्वारा तत्काल थाना स्तर पर टीम गठित कर आरोपी जगन्नाथ गुप्ता पिता धनुष गुप्ता उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम सिलतरा थाना तखतपुर जिला बिलासपुर, रविशंकर मानिकपुरी पिता भुखन दास मानिकपुरी उम्म्र 38 वर्ष निवासी महामाया गली तखतपुर थाना तखतपुर जिला बिलासपुर और संजय मेहर पिता भागवत मेहर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम निगारबंद थाना तखतपुर जिला बिलासपुर को गिरफ्तार कर धारा 467 468 420 511 120(बी) भादवि के तहत कार्यवाही की गई है।पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा उक्त त्वरित कार्यवाही पर थाना सिविल लाईन पुलिस टीम की प्रशंसा की है।