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टाटा कंपनी के मिनी 407 वाहन में चोरी का सामान लोडकर ले जाने वाले आरोपी पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार….

SP रजनेश सिंह के निर्देश पर सिविल लाईन पुलिस की टीम द्वारा टाटा कंपनी के मिनि 407 वाहन में चोरी का सामान लोडकर लेजाने वाले आरोपी दशरथ श्रीवास को किया गिरफ्तार

‘‘धारा 41(1-4) जा.फौ./379 भादवि, धारा 3(1) आरपीयुपी एक्ट‘‘

आरोपी द्वारा टाटा 407 वाहन में चोरी का सामान (लोहा, छड, रेलवे का लोहा, सेटरिंग प्लेट पुटठा इत्यादि) लोड कर लेजा रहा था बिक्री करने।

पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के आदेश पर 407 वाहन को घेराबंदी कर किया गया रेड कार्यवाही

आरोपी के कब्जे से चोरी के सामानों से भरा 407 वाहन किया गया जप्त

बिलासपुर / पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध मिनी 407 टाटा वाहन क्रमांक CG13 D 7984 जिसमें चोरी का लोहा एवं अन्य सामान भरा हुआ है। उक्त सूचना से तत्काल पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को अवगत कराया गया जिनके द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप, नगर पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता को त्वरित कार्यवाही करने के कडे निर्देश दिये निर्देश के पालन में थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम बनाकर मौके पर पहूॅचकर रेड कार्यवाही किया गया। वाहन में चालक दशरथ श्रीवास के कब्जे से एक टाटा वाहन 407 एवं उसमें लोड लोहा, छड, रेल्वे का लोहा, पुटठा, सेटरिंग प्लेट, ट्रक का सामान को आदि मिला वाहन चालक को 407 वाहन में लोड सामान के बारे में पुछताछ कर सामान के स्वामित्व के संबंध में पुछताछ किया गया जिनके द्वारा 407 वाहन में लोड सामान अनिल पाण्डेय, धनेश उर्फ छोटू एवं जगीरा के द्वारा सामान को लोड कराना एवं लोड सामान एवं 407 वाहन इन्ही लोगों के स्वामित्व का होना बताया एवं स्वामित्व संबंधी दस्तावेज भी उन्ही के पास होना बताये है वाहन चालक द्वारा मौके पर 407 वाहन में लोड रेल्वे का सामान एवं वाहन के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही करने चोरी का सामान होने के युक्तियुक्त संदेह होने पर वाहन एवं वाहन मे लोड सामान को धारा 41(1-4) जाफौ/379 भादवि में एवं रेल्वे का लाॅक मिलने से धारा 3(1) आरपीयुपी एक्ट के तहत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है। चूंकि वाहन चालक द्वारा जप्त सामान का मालिक अन्य व्यक्तियों को होना बताने से उनकी पता साजी की गई है जो फरार हैं। प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

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