नाबालिक पीड़िता को भगाकर ले जाने वाले विधि से संघर्षरत बालक को किया गया गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला एवं बच्चो के विरुद्ध अपराधो में लगातार कड़ी कार्यवाही करने का दिया गया है निर्देश
◆ विधि से संघर्षरत बालक शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ कर रहा था लगातार शारीरिक शोषण

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बिलासपुर / दिनांक 30.07.2024 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लड़की दिनांक 27.07.2024 को घर से बिना बताए कही चली गई किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध 364/24 धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय बिलासपुर उदयन बेहार के मार्गदर्शन पर उक्त बालिका का पता तलाश किया गया विवेचना के दौरान संदेही का लोकेशन पुणे (महाराष्ट्र)में होना पाया गया जिस पर थाना से टीम गठित कर रवाना किया अपह्रत बालिका को विधि से संघर्षरत बालक के कब्जे से पुणे महाराष्ट्र से बरामद कर अपह्ता/ पीडिता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया पीड़िता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 87,65(1) बीएनएस 4,6 पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया तथा विधि से संघर्षत बालक को पकड़ा गया जिसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जाता है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरी.अवनीश पासवान , स.उ. नि .धारा सिंह मरावी आरक्षक देवसहाय जायसवाल का विशेष योगदान रहा