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अनाधिकृत वेंडरों के खिलाफ रेल मंडल की सघन जांच एवं कार्रवाई
यात्रियों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खानपान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अभियान जारी*L
बिलासपुर ।दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर रेल मंडल द्वारा यात्रियों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं अधिकृत खानपान सामग्री उपलब्ध कराने तथा रेलवे परिसर में अनाधिकृत गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से अनाधिकृत वेंडरों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। अधिकृत वेंडरों के माध्यम से गाडियों तथा स्टेशनों में गुणवत्तायुक्त खानपान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। स्टेशनों एवं गाडियों में यात्रियों को उपलब्ध कराई गई खानपान की गुणवत्ता को बरकरार रखने तथा उसमें लगातार सुधार हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है।
रेल मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में वाणिज्य विभाग तथा रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से जांच की जा रही है। इस दौरान ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जा रही है जो बिना वैध अनुमति/लाइसेंस के स्टेशन परिसर अथवा ट्रेनों में खाद्य सामग्री, पेय पदार्थ एवं अन्य यात्रियों की उपयोगी वस्तुओं की बिक्री करते पाए जाते हैं। रेलवे प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि केवल अधिकृत एवं वैध लाइसेंसधारी वेंडरों को ही रेलवे परिसर एवं ट्रेनों में निर्धारित नियमों के अनुसार बिक्री की अनुमति है। अनाधिकृत रूप से खाद्य सामग्री अथवा अन्य वस्तुओं की बिक्री करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में अनाधिकृत वेंडिंग को रोकने के लिए रायपुर रेल मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा समय-समय पर 08 चेकिंग ड्राइव ट्रेनों एवं रेलवे स्टेशनों पर चलाई गई। जांच दल द्वारा संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध रेलवे के प्रचलित नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाती है। रायपुर मंडल क्षेत्राधिकार में अवैध हॉकर / वेडर वाली गतिविधियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी क्रम में रायपुर मंडल में वर्ष 2026 में माह सितम्बर दिनांक 15.09.2026 तक अवैध वेण्डरो के विरूद्ध कुल 2268 मामले दर्ज किया गया है।
स्टेशन परिसर एवं ट्रेनों में नियमित / औचक चेकिंग तथा गश्त करने के साथ-साथ वाणिज्य विभाग, आरपीएफ, रेलवे प्रशासन एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। रेलवे परिसर एवं ट्रेनों में अवैध ब्रिकी एवं खराब गुणवत्ता वाले नाश्ता उचे दामों में परोसे जाने जैसी गतिविधियों को रेसुब प्रभारी रायपुर द्वारा वाणिज्य विभाग एवं खाद्य निरीक्षक के संज्ञान में लाते हुए नियमानुसार कार्यवाही हेतु समन्वय किया गया है। इसके साथ ही ऐसी गतिविधियों की शिकायत करने हेतु यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है।
रायपुर रेल मंडल ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनाधिकृत वेंडरों से खाद्य सामग्री या अन्य सामान न खरीदें। खानपान सामग्री केवल अधिकृत स्टॉल, काउंटर या लाइसेंसधारी वेंडरों से ही खरीदें। यदि कोई व्यक्ति बिना अधिकृत पहचान/लाइसेंस के ट्रेन या स्टेशन परिसर में सामान बेचता हुआ दिखाई देता है, तो यात्री इसकी सूचना रेलवे के रेल मदद , रेलवे हेल्पलाइन 139 अथवा टिकट चेकिंग स्टाफ संबंधित रेलवे कर्मचारियों रेलवे सुरक्षा बल को दे ।