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चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय, रायपुर द्वारा आरोपी योगेश यादव को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई

रायपुर। अपराध क्रमांक 452/2025 से संबंधित सत्र प्रकरण क्रमांक 317/2025 में माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर श्री बृजेश राय द्वारा दिनांक 10.09.2026 को निर्णय पारित किया गया।

प्रकरण के अनुसार दिनांक 17.05.2025 को रावांभाठा स्थित रुकमणी किराना स्टोर्स के पास आरोपी योगेश यादव द्वारा गिरधर साहू को रोककर पैसे की मांग की गई तथा धारदार हथियार से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई गई। उपचार के दौरान चिकित्सकीय साक्ष्य में बायीं पसली में चोट एवं फ्रैक्चर सहित गंभीर चोटें पाए जाने का उल्लेख है। विवेचना के दौरान आरोपी के कब्जे से धारदार चाकू जप्त किया गया।

माननीय न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 118(2), 119(2) एवं 126(2) के तहत आरोपी योगेश यादव को दोषसिद्ध किया तथा धारा 296 से दोषमुक्त किया।

दोषसिद्ध आरोपी को धारा 118(2) एवं 119(2) में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹1,000-₹1,000 अर्थदण्ड एवं धारा 126(2) में 1 माह का सश्रम कारावास तथा ₹1,000 अर्थदण्ड से दंडित किया गया। सभी सजाएं साथ-साथ भुगताई जाएंगी।

न्यायालय: चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर
निर्णय दिनांक: 10.09.2026
थाना: खमतराई, रायपुर
सत्र प्रकरण: 317/2025
अपराध क्रमांक: 452/2025

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