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जमीन मालकिन को मृत बता दूसरे के नाम जमीन का नामांतरण कर बिक्री करवाने वाले तहसीलदार को कमिश्नर ने किया निलंबित

आयुक्त सरगुजा संभाग ने कलेक्टर सूरजपुर के प्रस्ताव के आधार पर तहसीलदार को निलंबित कर दिया है। तहसीलदार ने जीवित महिला को मृत बताकर उसकी जमीन सौतेले बेटे के नाम से नामांतरण करवा कर बिक्री करवा दी थी। जांच के बाद कलेक्टर ने आरोप की पुष्टि होने पर निलंबन के लिए कमिश्नर को प्रस्ताव भेजा था।

सूरजपुर। तहसीलदार ने जमीन मालकिन को मृत बता उसके सौतेले बेटे के नाम पर जमीन का नामांतरण करवा दिया और बिक्री करवा दी। सूरजपुर कलेक्टर एस जयवर्धन के प्रतिवेदन के आधार पर सरगुजा संभागायुक्त ने भैयाथान के तहसीलदार को निलंबित कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार आवेदिका शैल कुमारी दुबे पत्नी स्वर्गीय राधेश्याम दुबे निवासी ग्राम कोयलारी तहसील भैयाथान द्वारा दिनांक 26 मई 2025 को इस आशय का शिकायत प्रस्तुत किया कि भैयाथान तहसीलदार संजय राठौर जिला सूरजपुर द्वारा सांठ– गांठ करके उन्हें मृत बताकर उनकी भूमि निजी स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 45/3 रकबा 0.405 हेक्टेयर जिसका रिनंबरिंग मे खसरा क्रमांक 344 दर्ज है,का नामांतरण तथा विक्रय के साथ उनकी सम्मिलित खाते की भूमि का अनुचित बटवारा किया गया है।

उक्त शिकायत की जांच कलेक्टर एस जयवर्धन ने अपर कलेक्टर सूरजपुर और तहसीलदार लटोरी की संयुक्त टीम से करवाया।संयुक्त टीम द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार संजय राठौर तहसीलदार भैयाथान द्वारा आवेदिका शैल कुमारी दुबे पत्नी स्व. राधेश्याम दुबे निवासी ग्राम कोयलारी तहसील भैयाथान जो वर्तमान में जीवित है,को मृत बताकर आवेदिका द्वारा क्रय की गई भूमि को आवेदिका के सौतेले पुत्र विरेंद्रनाथ दुबे के पक्ष में नामांतरण करने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी है।

तहसीलदार संजय राठौर ने पदीय दायित्वों का निर्वहन न कर उनके द्वारा स्वेच्छाचारिता बरतने पर उन्हें कलेक्टर एस जयवर्धन के प्रस्ताव पर सरगुजा संभाग के कमिश्नर ने निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर बलरामपुर– रामानुजगंज नियत किया जाता है।

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