लीटर के साथ अब ग्राम- किलो में भी बतानी होगी तेल की मात्रा
खाद्य तेल पैकिंग के नए मानक लागू, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

बलौदा बाजार- जिन खाद्य तेलों की पैकिंग में तेलों की मात्रा आयतन में घोषित की गई है उनकी पैकिंग में अब अनिवार्य रूप से निर्धारित वजन के बराबर की मात्रा भी अंकित करनी होगी।यह घोषणा अक्षरों या अंकों में स्पष्ट रूप से करनी होगी।
खाद्य तेलों की पेकिंग में नए मानक पैक आकार का नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।नए नियम के अनुसार अब लीटर या मिलीलीटर की उदघोषणा वाले खाद्य तेल एवं वसा की पेकिंग में निर्धारित वजन याने किलोग्राम या ग्राम की मात्रा का भी उल्लेख करना आवश्यक होगा। जांच में यह नहीं मिला, तो सख्त कार्रवाई के आदेश जारी हो गए हैं।

बड़ा बदलाव यह
निर्धारित पैक साइज की अनिवार्यता प्रमुख खाद्य तेल जैसे पाम तेल, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, राइस ब्रान तेल, बिनौला तेल, मक्का तेल और उनके मिश्रण के लिए विशिष्ट पैक आकार तय कर दिए गए हैं। 200 ग्राम या 200 मिलीलीटर से कम के पैक पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके ऊपर 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किग्रा, 2 किग्रा, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम के ही पैक मान्य होंगे। यदि मात्रा आयतन के अनुसार घोषित की जाती है तो 200 मिली लीटर, 500 मिली लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर और 20 लीटर के ही मानक पैक बनाए जा सकेंगे। शुद्ध मात्रा और वजन का स्पष्ट अंकन विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार जहां भी खाद्य तेलों की मात्रा आयतन (लीटर या मिली लीटर) में घोषित की जाती है वहां पैकेट पर अनिवार्य रूप से उसके निर्धारित वजन (किलोग्राम या ग्राम) के बराबर मात्रा की भी घोषणा अक्षरों या अंकों में साफ- साफ करनी होगी।
प्रदेश में जांच के आदेश
इस केंद्रीय निर्देश के बाद नियंत्रक विधि माप विज्ञान रायपुर द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सघन जांच अभियान चलाने का कड़ा आदेश जारी किया गया है। आदेश के तहत सभी जिलों में विधिक माप विज्ञान विभाग के अधिकारियों को सक्रिय कर दिया गया है ताकि नए नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों, पैकर्स और निर्माता पर नकेल कसी जा सके। रायपुर से मिले उच्च स्तरीय आदेशों के पालन में बलौदा बाजार के निरीक्षक विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा जिले भर में व्यापक स्तर पर जांच अभियान की शुरुआत कर दी गई है। जांच टीम ने आज बलौदा बाजार शहर, अमेरा और पलारी के विभिन्न व्यापारिक संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों में व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य तेलों के पैकेटों पर अंकित मात्रा, वजन और नए मानकों की बारीकी से पड़ताल की गई।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगी कार्रवाई
विभागीय अधिकारियों के अनुसार जांच का यह दायरा केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में जिले के सभी शहरों और ग्रामीण अंचलों के बाजारों में भी सघन जांच की जाएगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि जांच के दौरान पैकिंग, वजन की घोषणा या नापतोल में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।
वर्जन
नई गाइडलाइन जारी
नियंत्रक माप विज्ञान के आदेशानुसार खाद्य तेलों के मानक वजन के संबंध में जिले में सघन जांच अभियान शुरू किया गया है।
-दामोदर वर्मा, निरीक्षक, जिला विधिक माप विज्ञान (नापतौल) विभाग, बलौदा बाजार