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आईटीएमएस में नए साफ्टवेयर अपलोड से चालानी कार्यवाही की प्रत्येक चरण की प्रक्रिया हुई ऑनलाइन….नियम तोड़ने वाले नहीं बच सकते

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर चालान शुल्क जमा की प्रक्रिया हुई और सरल

आई टी एम एस के माध्यम से चालानी कार्यवाही, समन शुल्क जमा, न्यायालय सुनवाई, लाइसेंस निरस्त्रीकरण हुई पूर्णतः आन लाइन*

बिलासपुर । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कर कड़ी, सघन एवं कठोर तरीके से कार्यवाही की जा रही है साथ ही आम नागरिकों को वाहन चालन के दौरान किसी भी तरीके का यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करने हेतु सख्त हिदायत दिए जाने के साथ साथ अपील भी की जा रही है। बिलासपुर में शहर के प्रमुख चौक चौराहे और मार्गो में लगे इंटीग्रेटेड ट्रैकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत लगभग 550 से अधिक कैमरों के द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर ऑनलाइन तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है जिसके द्वारा उल्लंघन कर्ताओं को ट्रैकिंग करते हुए ऑनलाइन चालान को एसएमएस के माध्यम से वाहन चालन उल्लंघन कर्ताओं के मोबाइल में सेंड किया जाता है। त्वरित शाफ्ट कॉपी की चालान को पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में आई टी एम एस के माध्यम से ऑटोमेटिक भेज दी जाती है जहां से उल्लंघन कर्ता के मुख्य पते पर हार्ड कॉपी के रूप में चालान उसके घर भेज दी जाती है।

7 दिनों में।जमा नहीं हुआ तो नोटिस को भेजा जाता है कोर्ट

ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत सात दिवस के अंदर उक्त चालान की राशि ऑनलाइन माध्यम से जमा नहीं किए जाने पर उक्त चालान की कॉपी निर्धारित समयावधि में न्यायालय स्वत ऑनलाइन माध्यम से चली जाती है इसके पश्चात न्यायालय के द्वारा समन जारी करते हुए संबंधित वाहन चालक का माननीय न्यायालय में उक्त यातायात नियमों की उल्लघन पर सुनवाई नियमित चलती है इस दौरान उल्लंघन कर्ता वाहन चालक न्यायालय कार्यवाही में उपस्थित नहीं होता है उस स्थिति में उक्त चालान की कॉपी स्वतः ही सड़क परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ऑफिस चली जाती है।

वाहन की जप्ती, लाइसेंस की निरस्त्रीकरण,और अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ

उक्त चालान के स्वतः ही आरटीओ डिपार्मेंट में जाने के पश्चात वहाँ से उनके वाहन की जप्ती, लाइसेंस की निरस्त्रीकरण, और अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ होती है और संबंधित वाहन चालक के लाइसेंस का निरस्तीकरण कर दिया जाता है। इसके पश्चात उक्त वाहन चालक के नाम पर अन्य लाइसेंस या लाइसेंस रिनिवल की स्थिति में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर न सिर्फ की आईटीएमएस के माध्यम से ऑनलाइन चालानी कार्यवाही की जाती है।लेकीन वाहनों पर सूक्ष्म निगरानी रखते हुए पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से कार्यवाही के वीडियों और फ़ोटो को उसके सर्वर में संधारित भी रखी जाती है।

जितने बार नियम टूटेगा उतनी बार डाटा हो रहा एकत्रित

आईटीएमएस वाहन चालकों के द्वारा जिले में कितने बार वाहन चालन के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया है इसका पूरा डाटा संकलन और सुरक्षित रखने का काम भी करती है जिससे प्रथम बार उल्लंघन पर यातायात अधिनियम के तहत कम राशि से चालान की जाती है वहीं द्वितीय या पश्चातवर्ती उल्लंघन किए जाने की स्थिति में दुगने से भी ज्यादा राशि की चालान वाहन चालक के विरुद्ध भेजी जाती है।

नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ ,स्टीकर, मैग्नेट,कागज आदि चिपकाकर नंबर प्लेट वालो पर भी होगी कार्रवाई

वाहन चालन के दौरान कई वाहन चालकों के द्वारा बहुत ही चालाकी, चतुराई एवं शातिर ढंग से नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ कर नंबर प्लेट में स्टीकर, मैग्नेट, कागज आदि चिपकाकर नंबर प्लेट को न सिर्फ छुपाया जाता है लेकिन कई बार नंबर प्लेट को उल्टा करके या घुमाकर आई टी एम एस के कैमरा से बचने का भी प्रयास किया जाता है जो की घोर लापरवाही और उल्लंघन की श्रेणी में आता है ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध न सिर्फ यातायात नियमों की उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जा रही है अपितु कई वाहनों में यह भी देखने में आया है कि वाहन चालक के नाम पर उक्त वाहन नहीं होता है और वाहन के नंबर पर आधारित नंबर पर उक्त वाहन का चेचिस नंबर मैच नहीं होता जो की अपराधिक प्रकरण की श्रेणी में भी आता है।

कई बार अपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध

ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध जिला बिलासपुर में कई बार अपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध की गई है जिसमें ऐसे वाहन चालकों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजते हुए वहाँ से जेल दाखिल कराई गई है

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