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ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर अब नहीं होगी गुस्ताखी माफ…..अब तक 1920 लाइसेंस का निलंबन….एएसपी बोले,नियमों के खिलाफ जाने वालो पर होगी कार्रवाई

लापरवाह वाहन चालकों के लाइसेंस किए जाएंगे निलंबन

बिलासपुर।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा निर्देश एवं एएसपी यातायात रामगोपाल करियारे के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमित रूप से सख्त एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही विभिन्न सुधारात्मक एवं समाधान कारक प्रयास के माध्यम से जिले में सरल, सुगम एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए यातायात को सुचारू बनाये रखने एवं बेहतर प्रबंधन बनाये रखने उल्लेखनीय कार्य किये जा रहे है।
यातायात पुलिस जहां एक तरफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है वहीं ऐसे वाहन चालक जिनके द्वारा नियमित रूप से यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है उन वाहन चालकों के लाइसेंस के निलंबन के लिए लगातार प्रतिवेदन भेज कर संबंधित विभाग अर्थात जिला परिवहन विभाग से लाइसेंस का निलंबन करा रही है ताकि ऐसे वाहन चालक जिनके द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं करते हुए यातायात अनुशासन और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन एवं अवहेलना की जाती है उन्हें सबक मिल सके।
यातायात पुलिस के द्वारा लगातार यातायात नियमों के विभिन्न धाराओं के तहत सघन कार्यवाही की जा रही है एवं यातायात नियमों के कुछ प्रमुख धाराओं का उल्लंघन करने पर तत्काल ही लाइसेंस नंबर हेतु कार्रवाई की जा रही है जिसमें कुछ प्रमुख धाराएं हैं रेड लाइट सिगनल जंपिंग 184, तेज गति से वाहन चालन (ओवर स्पीडिंग) 112/183, भार क्षमता से अधिक माल परिवहन(ओवरलोडिंग) 97 (1)/177, मालवाहक वाहन में यात्री परिवहन, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना 21(25)/177, मादक द्रव्य या शराब सेवन कर वाहन चालन 185, बिना हेलमेट का वाहन चालन 194 (घ), बिना सीट बेल्ट का वाहन चालन 194 (ख) (1), आदि जिसके तहत चालानी कार्यवाही के साथ-साथ उक्त वाहन चालक एवं मालिक के विरुद्ध लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही भी किए जाने का पुलिस मुख्यालय एवं वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा निर्देश जारी की गई है उक्त निर्देश के पालन में लगातार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जा रही है।

गलती करने पर लायसेंस होगा निरस्त

प्रत्येक सड़क दुर्घटनाओं में जिन वाहन चालकों की वाहन चालन के दौरान गलती पाई जाती है उन समस्त वाहन चालकों के लाइसेंस का निलंबन करते हुए उन्हें दोबारा वाहन चलाने का परमिशन नहीं दी जाती जब तक की विधिवत रूप से ड्राइविंग के समस्त प्रक्रियाओं को न सिख ले और कई प्रकार के विभागीय प्रक्रियाओं से भी ऐसे वाहन चालक को गुजरना पड़ता है।
यातायात पुलिस के द्वारा नियमित रूप से यातायात सुधार हेतु एवं सड़क दुर्घटनाओं में घायल एवं मृत्यु की संख्या को कम करने हेतु प्रयास किया जा रहा है एवं लोगों को तरह-तरह से जागरूक करने का प्रयास भी की जा रही है यातायात व्यवस्था को सरल, सुगम सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं सुचारु बनाए रखने हेतु यातायात के तीन प्रमुख सुधारात्मक सिद्धांत जिसमें इंजीनियरिंग, एजुकेशन एवं एनफोर्समेंट के तहत जहां एक तरफ सड़कों के इंजीनियरिंग में सुधार हेतु नियमित रूप से इंजीनियरिंग से संबंधित समस्त विभागों जिसमें एन एच, एन एच ए आई, पी डव्लू डी, एमडीआर आदि विभिन्न विभागों के इंजीनियरों को साथ में लेकर गंभीर दुर्घटना जन्य जगह, मृत्यु कालिक दुर्घटना जन्य जगह का संयुक्त अवलोकन एवं निरीक्षण कर आवश्यक सुधारआत्मक एवं समाधान कारक प्रयास किया जा रहे हैं एवं एजुकेशन के तहत लोगों को सभी सार्वजनिक जगह पर जाकर शिक्षित किया जा रहा है उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश हिदायत, समझाइस एवं अपील किया जा रहा है।

अंतिम कार्य के रूप में चालानी कार्यवाही

अंतिम कार्य के रूप में चालानी कार्यवाही की जा रही है ताकि लोगों में यातायात नियमों के पालन के प्रति प्रतिबद्धता का विकास हो सके और लोग यातायात नियमों के प्रति सजग, सतर्क एवं संवेदनशील बन सके।
यातायात पुलिस बिलासपुर की समस्त वाहन चालकों से विनम्रतापूर्वक अपील है कि सड़कों पर चलते हुए सुरक्षा मानकों का अवश्य ध्यान रखें और यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं ताकि यातायात पुलिस बिलासपुर के किसी भी कार्यवाही का सामना उन्हें न करना पड़े और सदैव सरल सुगम सुरक्षित यातायात में प्रत्येक नागरिकों का सहयोग प्राप्त हो सके।

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