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अवैध प्लाटिंग- बहतराई,मोपका और चिल्हाटी के 35 खसरा नंबरों की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाने निगम ने लिखा पत्र

उप पंजीयक को पत्र लिखकर दी गई अवैध प्लाटिंग की जानकारी

उक्त जमीनों की गई रजिस्ट्री की भी जानकारी मांगी गई है

बिलासपुर।अवैध प्लाटिंग कर शहर की खूबसूरती पर दाग लगाने वाले शहर के बहतराई,मोपका और चिल्हाटी क्षेत्र के 35 खसरा नंबरों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर उप पंजीयक को पत्र लिखा गया है। भू स्वामियों द्वारा बिना व्यपवर्तन,बिना ले आउट प्लान के जमीन को टुकड़ों में बेचा जा रहा है। इस पर तत्काल रोक लगाने के लिए निगम द्वारा उप पंजीयक को पत्र जारी किया गया है। निगम सीमांतर्गत लगातार अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है,इसी के तारतम्य में निगम द्वारा जांच कराया गया जिसके आधार पर इन जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने की तैयारी है।

निगम ने जिन जमीनों की रजिस्ट्री में रोक लगाने के लिए पत्र लिखा है उनमें बहतराई के प.ह.नं. 48 स्थित भूमि खसरा क्र.420/1, 420/2. 439/1-2, 440/1-2, 57/3, 57/10, 463/1, 456, 457, 449, 454 भूमि है जिसके स्वरूप को परिवर्तित कर बिना सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति प्राप्त किये अवैध कालोनी / प्लाटिंग का निर्माण छोटे-छोटे भू-खण्ड़ों में विभाजित कर विक्रय किया गया है एवं वर्तमान में भी विक्रय किया जा रहा है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-ग (2) प्रावधानों का उल्लंघन है। इसी तरह मोपका के खसरा क्रमांक 472/2, 473/6, 473/7, 465/1, 319/2, 320/1, 322/1. 323/1, 1317/1, 1317/1, 1317/17, 2100/2, 2100/24, क्षेत्रफल लगभग 1.2612 हेक्टेयर और चिल्हाटी के खसरा क्रमांक 294/1, 294/2, 294/3, 294/5,294/4, 294/8, 294/9, 294/10, 299/4, 299/5, 300/4, क्षेत्रफल लगभग 0.7306 हेक्टेयर, भूमि के स्वरूप को परिवर्तित कर बिना सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति प्राप्त किये अवैध कालोनी/प्लाटिंग का निर्माण छोटे-छोटे भू-खण्ड़ों में विभाजित कर विक्रय किया गया है। जिनके पंजीयन पर अविलम्ब रोक लगाते हुए पूर्व में की गई समस्त पंजीयन मतलब रजिस्ट्री की छायाप्रति उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

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