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DM ने रजत उर्फ गोलू दीवान को किया जिला बदर…6 जिले से किया गया बाहर…एक साल के लिए मिली जिला बदर की सजा
कलेक्टर ने एसपी के
प्रस्ताव पर की अनुशंसा
जांजगीर-चांपा । जिले में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जन्मेजय महोबे ने पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय के प्रस्ताव पर आदतन अपराधी रजत उर्फ गोलू दीवान को जिला बदर किया है।
जिला दंडाधिकार जनमेजय महोबे ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 में प्रदत्त शक्तियों एवं निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए रजत उर्फ गोलू दीवान, पिता हरिहर दीवान, साकिन बम्हनीडीह थाना बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा को जांजगीर-चांपा जिला एवं सरहदी जिला सक्ती, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, बालौदा बाजार जिलों की राजस्व सीमाओं से आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर बाहर चले जाने तथा 1 वर्ष की कालावधि तक प्रवेश नहीं करने के लिए आदेशित किया गया है।