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अनुशासनहीनता और कलेक्टर के बिना अनुमति उड़नदस्ता दल में फेरबदल करने पर डीईओ निलंबित

अनुशासनहीनता करने ,कलेक्टर द्वारा बनाए गए उड़नदस्ता दल में बिना कलेक्टर की अनुमति के बदलाव करने वाले डीईओ को निलंबित कर दिया गया है।

रायपुर। राज्य सरकार ने उड़नदस्ता दल में कलेक्टर की बिना अनुमति फेरबदल करने, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी को धमकी देने, दुर्व्यवहार करने वेतन आहरण न करने देने तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर सारंगढ़– बिलाईगढ़ जिले के डीईओ को निलंबित कर दिया है। राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने यह आदेश निकाला है।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा 1 मार्च से 28 मार्च तक एवं हाई स्कूल की परीक्षा 3 मार्च से 24 मार्च 2025 तक आयोजित की गई थी। जिले में स्थित परीक्षा केंद्रों का सघन निरीक्षण करने एवं अनुचित साधन की रोकथाम तथा परीक्षा केंद्रों में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने हेतु कलेक्टर जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ द्वारा जिला स्तरीय उड़न दस्ता दल गठित किया गया था।

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी एलपी पटेल ने बिना कलेक्टर का अनुमोदन प्राप्त किए ही उड़न दस्ता दल में परिवर्तन/ संशोधन किया। साथ ही इनके द्वारा तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को धमकी, अभद्रता एवं दुर्व्यवहार,गाली– गलौज एवं वेतन आहरण न करने तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की शिकायत के संबंध में कारण बताओ सूचना का जवाब नहीं दिया।

उक्त संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ बिलाईगढ़ को कलेक्टर द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। डीईओ पटेल के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद संतोष प्रद नहीं पाया गया। एलपी पटेल का कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन के विपरीत कदाचार की श्रेणी में आता है।

इसलिए एलपी पटेल डीईओ जिला सारंगढ़– बिलाईगढ़ को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील 1966 के नियम 9(1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर नियत किया गया है।

उनकी जगह रायगढ़ के डीईओ को जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ के डीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। निलंबन अवधि में पटेल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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