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कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधिक गिरोह अमन साहू गैंग झारखण्ड के 4 आरोपी गिरफ्तार…. इंटेलीजेन्स इनपुट पर रायपुर पुलिस की कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधिक गिरोह पर बड़ी कार्यवाही… वारदात को अंजाम देने के पूर्व CG व राजस्थान से 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार…

आरोपियों का झारखण्ड के कुख्यात अमन साहू गैंग का सक्रिय सदस्य होने के पुख्ता प्रमाण।

* घटना में प्रयुक्त किया जाने वाला पिस्टल बरामद।
* आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु रायपुर, झारखण्ड एवं राजस्थान में 72 घंटे चलाया गया गोपनीय ऑपरेशन।*
* मास्टर माईंड मयंक सिंह के द्वारा मलेशिया के क्वालालमपुर से आरोपियों को किया जा रहा था निर्देशित।*
* राजस्थान, झारखण्ड व छ.ग. पुलिस के समन्वय व इनपुट शेयरिंग से भनक लगने के पूर्व ही आरोपी गिरफ्त में।*

* मयंक सिंह अपने शूटर्स के माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई एवं अमन साहू के टार्गेट को देता है अंजाम।*

* गिरफ्तार शूटर रोहित स्वर्णकार तथा राजस्थान निवासी पप्पू सिंह लगातार थे मयंक सिंह के संपर्क में।*
* आरोपियों के कब्जे से 01 नग पिस्टल, 01 नग खाली मैग्जीन एवं 04 नग मोबाईल फोन किया गया है जप्त।*

* आरोपियों के विरूद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 223/24 धारा 399, 402, 386, 120बी भादवि. एवं 25 आर्म्स एक्ट का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।*

* झारखण्ड में कार्य कर रहे छ.ग. के विभिन्न व्यापारिक संगठन थे उनके निशाने पर, जांच जारी।

रायपुर – विश्वसनीय सूत्रों तथा इंटेलीजेन्स इनपुट के आधार पर कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय गैंग के कुछ सदस्यों की रायपुर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिये मूव्हमेंट की आसूचना पर रायपुर शहर में IG अमरेश मिश्रा व SSP  संतोष कुमार सिंह के निर्देश में रायपुर पुलिस तथा आसूचना एजेंसी के द्वारा 72 घंटे का गोपनीय ऑपरेशन प्लान कर 03 आरोपियों को छत्तीसगढ़ तथा 01 आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। योजना के मुताबिक मयंक सिंह जो झारखण्ड के अमन साहू गैंग को संचालित करता है, ने रोहित स्वर्णकार निवासी बोकारो झारखण्ड को पहले पिस्टल की व्यवस्था हेतु मध्य-प्रदेश के इंदौर शहर भेजा और इंदौर के सेंधवा से अपने संपर्क के माध्यम से 01 पिस्टल और 01 मैग्जीन उपलब्ध कराया तथा रोहित को पिस्टल लेकर रायपुर पहुंचने के लिये निर्देशित किया। मयंक सिंह द्वारा राजस्थान के जिला पाली के ग्राम सारन में बैठे पप्पू सिंह को वारदात को अंजाम देेने के लिये एक बाईक राईडर की व्यवस्था करने हेतु कहा गया। पप्पू सिंह द्वारा सारन निवासी मुकेश कुमार भाट और देवेन्द्र सिंह को वारदात के वक्त बाईक राईड़िंग के लिये रायपुर रवाना किया गया। रोहित स्वर्णकार इंदौर के सेंधवा से पिस्टल लेकर उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर ट्रेन के माध्यम से रायपुर पहंुचा तथा मुकेश एवं देवेन्द्र बस के माध्यम से रायपुर पहुंचे। प्लानिंग के मुताबिक रायपुर पुलिस के जवान इन्हें चिन्हित करने हेतु सादे लिबास में शहर के संभावित स्थलों पर तैनात किये गये। सादे लिबास में पेट्रोलिंग की अलग पार्टीयां तैनात की गई। सतत् मॉनिटरिंग के दौरान 72 घंटे के इस सर्वथा गोपनीय ऑपरेशन में 01 आरोपी रोहित स्वर्णकार को गंज थाना क्षेत्र में चिन्हित कर उसकी गतिविधि मॉनिटर की गई और संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर उसे लिफ्ट किया गया, जिसके कब्जे से 01 पिस्टल व 01 मैग्जीन बरामद किया गया है साथ ही भाठगांव चौक में सादे लिबास में मौजूद टीम ने 02 संदिग्ध व्यक्तियों को पाईंट आउट किया और उनकी गतिविधियों पर निगाह रख उन्हें लिफ्ट कर कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने राजस्थान से पप्पू सिंह द्वारा यहां फायरिंग के दौरान बाईक राईडिंग करने के लिये भेजना बताया तथा शूटर को झारखण्ड से आना बताया गया। अभिरक्षा में लिये गये तीनों आरोपियों ने पूछताछ में पूरी योजना को मयंक सिंह जो झारखण्ड के अमन साहू गैंग को वर्तमान में संचालित कर रहा है, के द्वारा राजस्थान के जिला पाली निवासी पप्पू सिंह के साथ मिलकर बनायी गई थी। गैंग के मोडस में शूटर और राईडर को एक – दूसरे से अपनी पहचान छिपाने तथा किसी तकनीकी संपर्क में न रहने और अपने – अपने माध्यमों से एप के माध्यम से नेट कॉलिंग से ही संपर्क में रहने की हिदायत थी तथा किसी भी विपरीत परिस्थिति या पुलिस की गिरफ्त की स्थिति में अलग – अलग कोड वर्ड तय किये गये थे। मयंक ने रोहित को 29-29 कोड यूज करने तथा पप्पू ने मुकेश को राम-राम और जय माता दी कोड यूज करने निर्देशित किया गया था। टॉरगेट रायपुर पहुंचने पर ही उपर से बताया जाता तथा गोली व बाईक की व्यवस्था मयंक द्वारा कराया जाता। पूछताछ से प्राप्त सूचना पर तकनीकी समीक्षा पर आरोपी पप्पू सिंह का पाली सारन में रहकर गैंग को निर्देशित करने के तथ्य सामने आने पर पहले से ही दिल्ली में मौजूद रायपुर पुलिस की एक टीम को तत्काल राजस्थान के जिला पाली मूव्ह कराया गया तथा वहां पर आर्गेजनाईशल सपोर्ट से पाली के सारन गांव में पप्पू सिंह को बिना भनक लगे लिफ्ट कर लिया गया। आरोपियांे ने पूछताछ में मयंक सिंह को मलेशिया से इस योजना को ऑपरेट करना बताया गया है। राजस्थान, झारखण्ड तथा छत्तीसगढ़ की पुलिस व आसूचना की संस्थायें लगातार संपर्क में रहकर आसूचनाओं को साझा कर रहीं है। आरोपियों से टॉरगेट के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रहीं है, इन्हें थाना गंज में अपराध क्रमांक 223/24 धारा 399, 402, 386, 120बी भादवि. एवं 25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है और आरोपियांे को पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर इस संगठित अपराधिक गिरोह के सदस्यों को पाईंट आउट करने तथा पूरी प्लानिंग की जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे है।       

*गिरफ्तार आरोपी*

*01. रोहित स्वर्णकार पिता निरंजन स्वर्णकार उम्र 26 साल निवासी गली नंबर 13 बोकारो थाना चास जिला बोकारो झारखण्ड।*

*02. मुकेश कुमार पिता चिमनलाल उम्र 26 साल निवासी ग्राम सारन थाना सियारी जिला पाली राजस्थान।*

*03. देवेन्द्र सिंह पिता मोहन सिंह उम्र 20 साल निवासी ग्राम सारन थाना सियारी जिला पाली राजस्थान।*

*04. पप्पू सिंह उर्फ पप्सा पिता मोहन सिंह उम्र 31 साल निवासी ग्राम सारन थाना सियारी जिला पाली राजस्थान।*

*फरार आरोपी – मयंक सिंह हालिया जानकारी मलेशिया से गैंग को ऑपरेट करना।*

*आरोपी रोहित स्वर्णकार का अपराधिक रिकॉर्ड* –

01. थाना चास जिला बोकारो झारखण्ड के अप. क्र 178/21 धारा 341, 323, 504, 34


   भादवि.।

02. थाना पेटरवार जिला बोकारो झारखण्ड के अप. क्र 74/22 धारा 461, 379, 411, 34


   भादवि.।

03. थाना चास जिला बोकारो झारखण्ड के अप. क्र 196/22 धारा 379, 411 भादवि.।

*आरोपी मुकेश कुमार का अपराधिक रिकॉर्ड* –

01. थाना सियारी जिला पाली राजस्थान के अप. क्र 24/20 धारा राजस्थान आबकारी


    एक्ट 19, 54, 54(ए)।

*आरोपी पप्पू सिंह ऊर्फ पप्सा का अपराधिक रिकॉर्ड* –

01. थाना सियारी जिला पाली राजस्थान के अप. क्र 06/21 धारा 25 आर्म्स एक्ट।

02.  नरेंद्र उर्फ मोनू के साथ फरीदाबाद जेल में बंद भूपेंद्र सिंह के कहने पर आरोपी पप्पू सिंह द्वारा 20 अक्टूबर 2021 को अजमेर के पेट्रोल पंप में फायरिंग किया गया था, जिसका अजमेर के थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध है l

*आरोपी देवेन्द्र सिंह का अपराधिक रिकॉर्ड* –

01. थाना आनंदपुर कालू जिला पाली राजस्थान के अप. क्र 127/22 धारा 379 भादवि.

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