बकायेदारों के लिए खतरे की घंटी, चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक

1850 हितग्राहियों पर 10 करोड़ बकाया, एनओसी अनिवार्य
कलेक्टर ने बकायादारों की सूची भेजी,
नामांकन रद्द होने की चेतावनी
बिलासपुर। अंत्यावसायी विकास सहकारी समिति से लोन लेकर बकाया राशि न चुकाने वाले हितग्राही आगामी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को ऋण की पूरी राशि चुकता कर समिति से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो नामांकन पत्र रद्द हो सकता है।
कलेक्टर ने जिले के सभी नगरीय निकायों के सीएमओ, निगम आयुक्त और जनपद पंचायतों के सीईओ को बकायादारों की सूची सौंप दी है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान इन उम्मीदवारों के फॉर्म पर विशेष निगरानी रखी जाए।
10 करोड़ की बकाया राशि
अंत्यावसायी विकास सहकारी समिति के कार्यपालन अधिकारी के अनुसार जिले में कुल 1850 बकायादार हितग्राही हैं, जिन्होंने वर्षों से ऋण राशि का भुगतान नहीं किया है। इनमें से अधिकांश लोन 20-25 साल से बकाया हैं। जिले में इन बकायादारों पर कुल 10 करोड़ रुपये की वसूली होनी है।
शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बकायादारों की संख्या
बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र: 1108 बकायादार
मल्हार नगर पंचायत: 2
तखतपुर नगरपालिका: 5
बिल्हा नगर पंचायत: 3
कोटा नगर पंचायत: 28
रतनपुर नगर पंचायत: 15
ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायतों की स्थिति
बिल्हा: 115 बकायादार
तखतपुर: 64
कोटा: 52
मस्तुरी: 458
आसान लोन, फिर भी नहीं हो रहा भुगतान
अंत्यावसायी विकास सहकारी समिति द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सफाई कामगारों को स्वरोजगार के लिए किफायती ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। बावजूद इसके, बड़ी संख्या में हितग्राही ऋण चुकाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।
चुनाव में कड़ी कार्रवाई के संकेत
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बकायादारों को बिना ऋण चुकता किए चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सरकारी टैक्स और लोन का बकाया न होना अनिवार्य शर्त है। ऐसे में बकायादारों के सामने अब ऋण भुगतान के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।