लोकसभा चुनाव 2024: अपराधियों के खिलाफ कोरिया पुलिस की सख्त कार्रवाई…..चुनावी माहौल में कोरिया SP की चेतावनी: अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा….8 दिनों में कोरिया पुलिस ने 106 मामलों में की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
*➡️कोरिया पुलिस का तैयारी मोड: लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई तेज*
खासखबर कोरिया /लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एसपी सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर जिले में असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने एवं अवैध नशीले कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरिया मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन में दिनांक 02 मार्च से 09 मार्च के मध्य में जिला कोरिया में शांति भंग होने की आशंका में 106 मामले दर्ज किए गए है। इनमें 128 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। इसके साथ ही चुनाव के दौरान किसी भी गैरकानूनी कार्य में संलिप्तता मिलने पर गैर जमानती धाराओं में पुलिस कार्यवाही करेगी। वहीं आबकारी एक्ट की बात करें तो कोरिया पुलिस द्वारा 18 प्रकरणो में 18 लोगो के खिलाफ कार्यवाही किया गया है।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरिया के मुताबिक 107/116, 151, 110 एवं 109 में सबसे अधिक कार्यवाही थाना पटना में हुई है, जहां 35 मामलो में 51 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। ऐसे ही थाना चरचा अंतर्गत 28 प्रकरण में 29 लोगो, थाना बैकुंठपुर में 22 मामले में 23 लोगो एवं थाना सोनहत में 21 मामले में 25 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधिक वारदातों को अंजाम देने वालों को चिन्हित कर कोरिया पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी के साथ-साथ फरार अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है एवं चुनाव के दौरान यदि कोई व्यक्ति शांति व्यवस्था में खलल डालेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराने के लिए कोरिया पुलिस प्रतिबद्ध है।
*➡️क्या है CrPC की धारा 107, 116(3), 151 एवं 109*
107/116/151 ये crpc की धाराएं है जिनके तहत पुलिस को किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है। यदि पुलिस को लगता है कि फलां व्यक्ति कोई अपराध करने जा सकता है या कर सकता है, उसके कार्य से शान्ति भंग हो सकती है तब पुलिस शांति भंग निवारण के लिए आशंकित व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। इसी प्रकार CrPC की धारा 109 के अनुसार, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि कोई अनजान व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता (Local jurisdiction) के अन्दर अपनी पहचान एवं उपस्थिति छुपाने के लिए पूर्वावधान बरत रहा है एवं विश्वास है कि वह किसी गंभीर अपराध को अंजाम दे सकता, तब कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को न्यायालय में बुलाकर एक वर्ष से कम का जमानत बन्ध-पत्र (Bail bond) लेगा। अर्थात ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे कोई को अंजाम नहीं देगा एवं अगर वह बंधपत्र का उल्लंघन करता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
गौरतलब है कि आगामी कुछ ही माह में लोकसभा चुनाव 2024 होना है एवं निर्वाचन आयोग कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा होते ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। जिसको लेकर कोरिया पुलिस अभी से अलर्ट मोड में नज़र आ रही है एवं सजग, सतर्क होकर निरंतर कार्यवाही कर रही है।