छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा गठित ईन्तेजामिया कमेटी लुतरा शरीफ का नये अध्यक्ष वा कमेटी के पदाधिकारियों ने लिया प्रभार

रायपुर । दरगाह लुतरा शरीफ, शाही नूरानी मस्जिद, लुतरा शरीफ, दारूल उलूम फैजाने बाबा इंसान अली लुतरा शरीफ, पोस्ट-सीपत, तहसील-मस्तुरी, जिला बिलासपुर छ.ग. के प्रबंधन एवं अनुश्रवण हेतु कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक / पंजीयन / विधि/1823/2023 दिनांक 14.12.2023 द्वारा गठित समिति के अतिरिक्त बोर्ड बैठक दिनांक 20.04.2026 में लिए गये निर्णय अनुसार नये सदस्यों को सम्मिलित करते हुये संस्था के प्रबंधन, देख-रेख एवं सुचारू संचालन हेतु संशोधित समिति गठित की जाती है जो निम्नानुसार है:-
श्री इरशाद अली वल्द हाजी शहजाद अली, बिलासपुर,
समिति के पदाधिकारी निम्नानुसार हैं :-
: संरक्षक
- श्री हाजी मो. इकबाल हक वल्द मरहूम शमसुल हक, बिलासपुर
: मुतवल्ली
श्री मोहम्मद सिराज वल्द शेख इमामुद्दीन, रायपुर
: नायब मुतवल्ली
- 3. श्री रोशन खान वल्द अ.हमीद खान, लुतरा शरीफ
: नायब मुतवल्ली
- श्री रियाज अशरफी वल्द मरहूम मो. गुलशेर, सीपत
सेक्रेटरी
श्री फैजान अहमद शेबू वल्द गुलाम अहमद, बेलतरा
खजांची
- 6. श्री जावेद रब्बानी, कोरबा
नायब खजांची
- श्री हाजी गुलाम साबरी वल्द हफीज खान, रायगढ़
: सदस्य
- श्री हाजी मोहम्मद कुद्दूस वल्द मरहूम अ.हलीम, बिलासपुर
- श्री अब्दुल रहीम वल्द मरहूम अब्दुल रशीद, चांपा
: सदस्य
- श्री हाजी नजीर अहमद वल्द मरहूम अ. रशीद, बलोदा
: सदस्य
- श्री 12. श्री सैयद इंसान अली, वल्द मरहूम सै. हुसैन अली, बिलासपुर
मो. सज्जाद सिद्दीकी वल्द अमरूल अली सिद्दीकी, कोरबा
: सदस्य
: सदस्य
- श्री शेख सिकंदर वल्द शेख फकीरा, बिलासपुर
: सदस्य
- श्री मोहम्मद एजाज खान वल्द मो. सलीम खान, लुतरा शरीफ 15.
: सदस्य
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श्री मुशर्रफ खान वल्द मोजीब खान, बिलासपुर
: सदस्य
श्री अब्दुल वहाब अशरफी लुतरा शरीफ
: सदस्य
- श्री हाजी अनवारूल हक, लुतरा शरीफ
: सदस्य
- श्री हाजी अब्दुल करीम बेग, लुतरा शरीफ
: सदस्य
- श्री अब्दुल शाहनवाज मेमन, लुतरा शरीफ
: सदस्य
- श्री शेख अ.गफ्फार, लुतरा शरीफ
: सदस्य
(1) उपरोक्तानुसार गठित समिति आगामी आदेश तक संचालित रहेगी।
: सदस्य
( 2) उपरोक्त समिति के लिए यह आवश्यक होगा कि सभी प्रकार के वित्तीय संव्यवहार संस्था के नाम से संचालित बैंक खाते के माध्यम से हो। यह बैंक खाता 03 पदाधिकारीयों के संयुक्त हस्ताक्षर से खालो एवं संचालित किया जायेगा।
(3) संस्था के आय-व्यय की ऑडिट रिपोर्ट पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से आडिट कराया जाकर कार्यालय में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
(4) एकीकृत वक्फ प्रबंधन, दक्षता एवं विकास अधिनियम, 1995 (वक्फ संशोधित अधिनियम 2025) के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं अधिनियम के प्रतिकूल कार्य करने पर समिति को निरस्त किया जा सकेगी।
(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर
पृ. क्रमांक / पंजी./ऑडिट/ 719/2026
- निज सचिव, माननीय अध्यक्ष, छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर छ.ग.।
- कलेक्टर, जिला बिलासपुर छ.ग.।
रायपुर दिनांक. 2.3.1.0.6/2026
३. पुलिस अधीक्षक, जिला बिलासपुर छ.ग.।
- श्री फैसल रिजवी (अधिवक्ता), श्री मो. चॉइस खान, श्री इमरान मेमन, श्री रियाज हुसैन, श्री फैजान सरवर खान, संग्रहालय सदस्यगण, छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर छ.ग.।
- अनुविभागीय अधिकारी (रा), मस्तुरी/ सीपत, जिला बिलासपुर छ.ग.. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, इस आदेश द्वारा गठित समिति को संस्था का समस्त अभिलेख एवं चार्ज दिलाये जाने का कष्ट करें।