वैज्ञानिक विवेचना से एनडीपीएस के आरोपी को मिली 15 वर्ष का कठोर कारावास की सज़ा

उप निरीक्षक अवधेश सिंह के द्वारा की गई थी कार्यवाही एवं विवेचना
मिनी बस्ती जरहा भाठा के नशे के सौदागर आकाश कुर्र पिता छन्नू कुर्रे उम्र 23 वर्ष साकिन मिनी बस्ती जरहा भाठा को हुई 15 वर्ष का कारावास एवं डेढ़ लाख रुपये जुर्माना की सजा
बिलासपुर। शहर में नशीली दवाईयों का अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए तत्कालिन पुलिस अधीक्षक के द्वारा कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया था, जो शहर मे नशीला इंजेक्शन बेचने वालो के खिलाफ खोजबीन के दौरान 11.08.2023 को सिविल लाईन थाना में पदस्थ एसआई अवधेश सिंह को मुखबिर सूचना मिली कि आकाश कुर्र नाम का व्यक्ति जरहा भाठा मिनी बस्ती कबाड़ी दुकान के पास अवैध रूप से नशीला इंजेक्शन की बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर आरोपी को घेरा बंदी कर पकड़कर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोपी आकाश कुर्रे के खिलाफ नशीला इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया।जिसे विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस के कोर्ट पर रिमांड पर पेश किया गया ।विवेचना पूर्ण कर आरोपी आकाश कुर्रे के खिलाफ 7.11.2023 को अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया ।जो विशेष न्यायाधीश किरण त्रिपाठी के न्यायालय पर प्रकरण की सुनवाई पश्चात , विशेष लोक अभियोजक सूर्यकांत शर्मा के द्वारा एवं विवेचक उप निरी. अवधेश सिंह के द्वारा प्रकरण में साक्ष्य परीक्षण उपरांत , आरोपी आकाश कुर्रे को विचारण के दौरान विशेष न्यायाधीश के द्वारा आरोपी आकाश कुर्रे पर आरोप सबुत पाये जाने पर की धारा 22(सी) का दोष सिद्ध पाये जाने पर 15 वर्ष का कठोर कारावास व डेंढ़ लाॅख रूपये का जुर्माना से दंडीत किया गया है। संपूर्ण कार्यवाही में उप निरीक्षक अवधेश सिंह के द्वारा कार्यवाही कर अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह ने उत्कृष्ट विवेचना के लिए एसआई अवधेश सिंह को पुरस्कृत किया गया है ।