मांस बिक्री की दुकानें बंद रहेंगी 4 को
बिलासपुर।छत्तीसगढ़ में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में संचालित पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानें बंद रहेंगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका एवं नगर पंचायत के मुख्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। शासन ने साफ कहा है कि आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए और जन्माष्टमी के दिन पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों का संचालन नहीं होने दिया जाए।
छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 2 सितंबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया है। विभाग ने अपने आदेश में पहले जारी किए गए शासन के विभिन्न निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि विशिष्ट अवसरों पर नगरीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखा जाता है।इसी व्यवस्था के तहत श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को भी विशिष्ट अवसरों में शामिल किया गया है। यानी जन्माष्टमी के दिन प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानें बंद रहेंगी।
शासन के आदेश के बाद अब जन्माष्टमी के दिन नगरीय क्षेत्रों में मांस की बिक्री और पशुवध से जुड़ी गतिविधियां बंद रहेंगी। स्थानीय प्रशासन और नगरीय निकायों की जिम्मेदारी होगी कि आदेश का पालन कराया जाए।यानी इस बार जन्माष्टमी के मौके पर छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय क्षेत्रों में मांस की दुकानें और पशुवध गृह बंद रहेंगे। शासन ने इसे लेकर सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं और आदेश का कड़ाई से पालन कराने को कहा है।