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हत्या के मामले में दोषसिद्ध पंचायत सचिव बर्खास्त….

जिला पंचायत ने जारी किया आदेश

बिलासपुर – हत्या के गंभीर मामले में दोषसिद्ध पंचायत सचिव मालती लोनिया को जिला पंचायत बिलासपुर ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 1 सितंबर 2026 को आदेश जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्ति की कार्रवाई की है। आदेश के मुताबिक अब मालती लोनिया भविष्य में किसी नियुक्ति के लिए भी अयोग्य रहेंगी। मामला वर्ष 2015 का है। चकरभाठा थाना क्षेत्र में दर्ज

अपराध क्रमांक 19/15 में तत्कालीन पंचायत सचिव मालती लोनिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 459, 120बी और 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस कार्रवाई के बाद 23 जनवरी 2015 को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला केंद्रीय जेल बिलासपुर भेजा गया था। इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। प्रकरण में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बिलासपुर द्वारा 30 अप्रैल 2015 को पारित आदेश के अनुसार मालती लोनिया को धारा 120बी सहपठित 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी।
दोषसिद्धि के बाद पंचायत सेवा नियमों के तहत उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति की 30 जुलाई 2026 की बैठक में प्रस्ताव क्रमांक-2 के माध्यम से उनकी सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इसी निर्णय के अनुपालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर ने मालती लोनिया, तत्कालीन पंचायत सचिव जनपद पंचायत तखतपुर, को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

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