खाद्य सामग्री बनाने एवं बेचने वाले ध्यान दें…
फौरन साफ करें धूल, गंदगी और मकड़ी के जाले

बलौदा बाजार- धूल, गंदगी और मकड़ी के जाले फौरन हटाएं। कीटमुक्त होना चाहिए पूरा परिसर अन्यथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पिछली और ताजा जांच में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने पाया है कि जिले के खाद्य कारोबारकर्ता स्वच्छता को लेकर अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। यह लापरवाही उपभोक्ताओं के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए जांच अभियान के पूर्व उसने यह चेतावनी जारी की है।

स्वच्छता पर रखें ध्यान
दाल, चावल, पोहा बनाने वाली सैकड़ों ईकाइयां है जिले में। अनुपात में भंडार गृह भी संचालित हो रहे हैं। खाद्य सामग्री विक्रेता संस्थानें भी खूब हैं लेकिन स्वच्छता के लिए जरूरी नियमों के पालन को लेकर गंभीर नहीं हैं यह सभी। इसलिए प्रशासन ने नियमित स्वच्छता को अनिवार्य बताते हुए कहा है कि परिसर में धूल एवं गंदगी के निपटान की व्यवस्था करें। कीटमुक्त परिसर के लिए मकड़ी के जाले नियमित रूप से हटाने होंगे। जांच में यदि ऐसा नहीं पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रदर्शित करें लाइसेंस और प्रमाण पत्र
खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण या खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी लाइसेंस और प्रमाण पत्र का प्रदर्शन संस्थान की ऐसी जगह करना होगा जहां से यह स्पष्ट रूप से नजर आए। यह फरमान प्रशासन ने इसलिए जारी किया है क्योंकि प्रसंस्करणकर्ता और विक्रेता संस्थानें इस अनिवार्यता के पालन को लेकर गंभीर नहीं हैं। जांच के दौरान अब इसे सबसे पहले देखा जाएगा।
कर्मचारियों के लिए यह आदेश
खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय करने वाले कर्मचारियों को मास्क, ग्लव्स, हेडकैप, एप्राॅन और गम बूट का उपयोग करना होगा। कार्य के दौरान यह सभी सुरक्षा सामग्री खाद्य सामग्री के गुणों एवं कर्मचारियों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव से रोकती हैं। भविष्य में होने वाली जांच में इस पर कड़ी नजर रखी जाएगी क्योंकि इसके पालन को लेकर भी संस्थानें और इकाइयां गंभीर नहीं हैं।
वर्जन
पहले सलाह, फिर कार्रवाई
खाद्य सामग्री निर्माता, भंडारगृह संचालकों एवं विक्रेता संस्थानों को अपना परिसर स्वच्छ रखना होगा। साथ ही सुरक्षागत वह सभी उपाय करने होंगे, जिनसे खाद्य सामग्री की गुणवत्ता बनी रहती है।
-अक्षय सोनी, अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, बलौदा बाजार